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CBI vs बंगाल सरकार: सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को सीबीआई के सामने पेश होने को कहा

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नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस कमिश्नर को सीबीआई के सामने पूछताछ के लिए पेश होना पड़ेगा, उनकी गिरफ्तारी नहींं होगी लेकिन सीबीआई के साथ पूरी तरह सहयोगात्मक रवैया अपनाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार सीबीआई के सामने शिलांग ( तटस्थ स्थान) में पेश होंगे।

राजीव कुमार सीबीआई के सामने होंगे पेश

राजीव कुमार सीबीआई के सामने होंगे पेश

सीबीआई की अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी, कोलकाता पुलिस कमिश्नर और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस भेजा है। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 20 फरवरी को होगी। वहीं, राजीव कुमार मामले पर सीबीआई की याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जिस तरीके से सीबीआई को इतनी जल्दी किस बात की थी। उन्होंने कोर्ट में कहा कि 5 सालों तक कोई केस दर्ज नहींं किया गया। राजीव कुमार के खिलाफ सबूत मिटाने के मामले में एक भी केस दर्ज नहीं है।

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राजीव कुमार की गिरफ्तारी नहीं होगी- SC

राजीव कुमार की गिरफ्तारी नहीं होगी- SC

जबकि सीबीआई की तरफ से दलील दी गई कि एसआईटी ने पूरे रिकोर्ड नहीं दिए, उनसे छेड़छाड़ हुई है। सीबीआई को जो भी कॉल रिकॉर्ड सौंपे गए हैं, उनमें कम कॉल दिखाई गई हैं। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि ये राजीव कुमार एसआईटी जांच के प्रमुख थे और एसआईटी ने जो सबूत सौंपे उस पर संदेह है। पूछताछ के लिए गए सीबीआई अफसरों को कई घंटे तक बंधक बनाए रखा गया था।

अवमानना मामले में 20 फरवरी को अदालत में सुनवाई

अवमानना मामले में 20 फरवरी को अदालत में सुनवाई

मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट के बाहर आए वरिष्ठ वकील नलिन कोहली ने कहा, CJI की अध्यक्षता वाली बेंच ने आदेश दिया कि राजीव कुमार CBI के सामने उपलब्ध होंगे, और पूरा सहयोग करेंगे। SC ने कहा कि उनके खिलाफ कोई भी कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा। बता दें कि पश्चिम बंगाल में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के घर पर जिस तरह से सीबीआई पूछताछ करने के लिए पहुंची और सीबीआई के अधिकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया उसके बाद सियासी पारा काफी बढ़ गया था। इस मामले में सीबीआई सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची थी।

ममता ने कहा- कोई खुद को देश का बिग बॉस ना समझे

ममता ने कहा- कोई खुद को देश का बिग बॉस ना समझे

जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि कोई खुद को देश का बिग बॉस ना समझे। उन्होंने कहा कि बिना नोटिस के सीबीआई पुलिस कमिश्नर के घर गई। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को बचाया है, यह देश की जनता की जीत है, यह हर किसी की जीत है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के कामकाज में हस्तक्षेप कर रही है और हमे काम नहीं करने दे रही है। पुलिस कमिश्नर ने पूछताछ में शामिल होने से कभी इनकार नहीं किया, लेकिन सीबीआई बिना वारंट राजीव कुमार के घर पहुंची थी।

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English summary
West Bengal CBI matter: Supreme Court issues notice to Commissioner Of Police Kolkata
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