'विजय माल्या का नहीं कर सकते प्रतिनिधित्व, कारोबारी का नहीं चल रहा कुछ पता', वकील की सुप्रीम कोर्ट से गुहार
विजय माल्या का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से भगोड़े व्यवसायी से संबंधित मामले से आजाद होने का अनुरोध किया। वकील ने कोर्ट से कहा कि हम इस मामले से आजाद होना चाहते हैं।
विजय माल्या का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से भगोड़े व्यवसायी से संबंधित मामले से आजाद होने का अनुरोध किया। वकील ने कोर्ट से कहा कि हम इस मामले से आजाद होना चाहते हैं। क्योंकि वह लापता है और मेरे किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा है।
सुप्रीम कोर्ट में माल्या के लिए एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड ईसी अग्रवाल ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और हेमा कोहली की बेंच को बताया कि मेरी जानकारी के अनुसार, माल्या यूनाइटेड किंगडम में रहता है। लेकिन वह अभी मेरे साथ बात नहीं कर रहा है। मेरे पास उसका ईमेल पता है। चूंकि वह ट्रेस करने योग्य नहीं है और भारत में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे उसका प्रतिनिधित्व करने से मुक्त किया जाय।
क्या कहा पीठ ने
पीठ ने वकील को मामले से बरी करने के लिए प्रक्रिया का पालन करने की अनुमति दी और माल्या के ई-मेल आईडी और वर्तमान आवासीय पते के बारे में अदालत की रजिस्ट्री को सूचित करने के लिए कहा और सुनवाई अगले साल जनवरी के लिए निर्धारित की।इस साल की शुरुआत में, शीर्ष अदालत ने माल्या को अपने आदेशों का उल्लंघन करने के लिए अदालत की अवमानना के लिए चार महीने जेल की सजा सुनाई थी।
प्रत्यर्पण की मिली मंजूरी
अदालत ने सरकारी अधिकारियों को भारत में माल्या की मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का भी निर्देश दिया। वह ब्रिटेन में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रत्यर्पण कार्यवाही का सामना कर रहा है। ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने अप्रैल 2020 में माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी, लेकिन मामला ढाई साल से लटका हुआ है।
यह भी पढ़ें- विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई 4 महीने की सजा और 2 हजार रुपये का जुर्माना