विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई 4 महीने की सजा और 2 हजार रुपये का जुर्माना

विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई 4 महीने की सजा और 2 हजार रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली, 11 जुलाई: भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में कोर्ट की अवमानना के मामले में दोषी ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत अवमानना से जुड़े मामले में विजय माल्या को 4 महीने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या पर 2 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर माल्या जुर्माना नहीं चुकाते हैं तो उन्हें 2 महीने की अतिरिक्त सजा होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या से विदेश में ट्रांसफर किए गए 40 मिलियन डॉलर को भी चुकाने के लिए 4 हफ्ते यानी एक महीने का वक्त दिया है।

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    Supreme Court ने Vijay Mallya को सुनाई 4 महीने की सजा ,2000 का जुर्माना | वनइंडिया हिंदी |*News
    Vijay Mallya

    सुप्रीम कोर्ट ने तीन जजों की बेंच जस्टिस यू यू ललित,जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने ये फैसला सुनाया है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने विजय माल्या के खिलाफ कोर्ट के आदेश के बकाया न चुकाने की अर्जी दी थी। जिसपर कोर्ट ने ये फैसला लिया है।

    सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि "कानून की गरिमा और मान को बनाए रखने" के लिए माल्या को पर्याप्त सजा दी जानी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करने की आवश्यकता होगी कि विवादित राशि वो जल्द से जल्द जमा कराएं। सुप्रीम कोर्ट के तीनों जज ने माल्या की अनुपस्थिति में कार्यवाही की है।

    रिपोर्ट के मुताबिक विजय माल्या फिलहाल लंदन में भी नहीं हैं। इससे पहले अदालत को सूचित किया कि भले ही ब्रिटेन से विजय माल्या के प्रत्यर्पण की अनुमति दी गई हो, लेकिन उसके खिलाफ लंबित कुछ गुप्त कार्यवाही के मद्देनजर उसे भारत नहीं लाया जा सकता है।

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