गौतम गंभीर को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 'कोरोना दवा जमाखोरी मामले' में करना होगा ड्रग कंट्रोलर की जांच का सामना
नई दिल्ली, जुलाई 26। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसमें गौतम गंभीर के खिलाफ कोरोना की दवा की जमाखोरी करने के मामले में जांच का आदेश दिया था। ये आदेश दिल्ली हाईकोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर को दिया था और गौतम गंभीर ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
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सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा अपने फैसले में?
सुप्रीम कोर्ट ने गौतम गंभीर फाउंडेशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दवाओं की जमाखोरी करने वाले नेताओं के खिलाफ केस चलाने से हम नहीं रोकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति दवा को खरीदकर फिर उसे बांट नहीं सकता। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में एक तरफ तो लोग दवा और ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिर रहे थे तो वहीं कुछ नेता उन दवाओं को बांटने में लगे थे, इस तरह के काम को इजाजत नहीं दी जा सकती।
अब हाईकोर्ट का ही रूख करेंगे गौतम गंभीर
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद गौतम गंभीर ने अपनी याचिका वापस ले ली है और अब वो हाईकोर्ट में ही याचिका दाखिल करेंगे। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान गौतम गंभीर फाउंडेशन ने लोगों को फैबीफ्लू दवा बांटी थी, जिसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ड्रग कंट्रोलर को इस मामले की जांच करने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ गौतम गंभीर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।