HC का आदेश- CBI करे उत्तराखंड CM के खिलाफ घूसखोरी की जांच, रावत ने दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
HC का आदेश- CBI करे उत्तराखंड CM के खिलाफ घूसखोरी की जांच, रावत ने दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत (Uttarakhand CM Trivendra Singh Rawat) के खिलाफ नैनीताल हाई कोर्ट (Nainital High Court) ने आदेश देते हुए सीबीआई (CBI) को कहा है कि सीएम के खिलाफ घूसखोरी का केस दर्ज कर जांच शुरू की जाए। हाई कोर्ट के इस फैसले को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court) में चुनौती दी है। सीएम रावत के मीडिया समन्वयक दर्शन सिंह रावत के मुताबिक सीएम पर झूठा आरोप लगाने वाले पत्रकार के प्राथमिकी को रद्द करने और सीबीआई जांच के हाई कोर्ट के आदेश खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की है।

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पत्रकार ने आरोप लगाए था कि 2016 में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी के झारखंड प्रभारी थे तब उन्होने एक व्यक्ति को गौ सेवा अयोग का अध्यक्ष बनाये जाने को लेकर घूस ली थी और पैसे अपने रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर कराए थे। पत्रकार के इस आरोपों को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खारिज कर दिया है और उसे गलत बताया है।
त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा- ये एक कानूनी प्रक्रिया
मीडिया से बात करते हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, यह एक कानूनी मामला है, जो सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया द्वारा ही सुलझाया जा सकता है। उसके बाद सबकुछ साफ और स्पष्ट हो जाएगा।
राज्य सरकार ने जो एफआईआर पत्रकार के खिलाफ दर्ज करवाई थी, उसे भी हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है और मुख्यमंत्री रावत के खिलाफ लगाए गए आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया है।
कांग्रेस ने की इस्तीफे की मांग
कांग्रेस ने बुधवार (28 अक्टूबर) को इस फैसले के बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा, एक ऐसा मुख्यमंत्री, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' की नीति का बखान करने से नहीं थकता, उसे (अदालत का) ऐसा (सीबीआई जांच का) आदेश आने के बाद अब एक मिनट भी पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, उसे फौरन इस्तीफा देना चाहिए।












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