Unlock 4: 30 सितंबर तक नहीं खुलेंगे स्कूल-कॉलेज, फिलहाल सरकार ने छात्रों को दी ये छूट
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आज यानी 29 अगस्त की रात अनलॉक-4 के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने गाइडलाइन में लोगों को बड़ी राहत दी है। अनलॉक-4 इस वजह से भी ज्यादा चर्चा में हैं क्योंकि महीनों से बंद स्कूल-कॉलेजों के खुलने को लेकर छात्रों के मन में कई सवाल थे। मोदी सरकार ने अनलॉक-4 में सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए साफ कर दिया है कि फिलहाल स्कूल-कॉलेज नहीं खुलेंगे लेकिन कंटनेमेंट जोन से बाहर 9 से 12वीं कक्षा तक के छात्र पढ़ाई से संबंधित जानकारी के लिए अपने परिवार की सहमति के बाद शिक्षकों से मिलने स्कूल जा सकेंगे। सरकार ने अभी स्कूल-कॉलेज को 30 सितंबर तक बंद रखने का फैसला किया है।
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कंटेनमेंट जोन के बाहर मिली छूट
बताया जा रहा है कि कोरोना काल के बीच स्कूल-कॉलेजों को फिर से खोलने पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच गहन चर्चा हुई। सभी की सहमती के बाद यह निर्णय लिया गया है कि 30 सितंबर तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। हालांकि गाइडलाइन में कंटेनमेंट जोन के बाहर कई शिक्षण गतिविधियों की छूट दी गई है।
स्कूल जा सकेंगे टीचर और स्टाफ
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कंटेनमेंट जोन के बाहर 50 प्रतिशत तक शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ को स्कूल के कार्य और ऑनलाइन टीचिंग संबंधित कामों के लिए स्कूल बुलाया जा सकता है। इसके अलावा अपने माता-पिता या अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्वैच्छिक आधार पर स्कूल में जाने की अनुमति दी गई है।
7 सितंबर से शुरू होगी मेट्रो
गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार ने अनलॉक की प्रकिया को बढ़ाने का फैसला किया है। इसी दिशा में आज नई गाइडलाइन जारी की गई है। नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक सरकार ने 7 सितंबर से मेट्रो चलाने को मंजूरी दे दी है, वहीं अपने महीने के अंत तक यानी 21 सितंबर तक देशभर के धार्मिक आयोजन में 100 लोगों के शामिल होने की भी इजाजत दे दी है। नए गाइडलाइन के मुताबिक 21 सिंतबर से ही मनोरंजन, खेल, सामाजिक, राजनीतिक जैसे कई समारोहों के आयोजन की अनुमति दे दी गई है।
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