दिल्ली दंगे का आरोपी उमर खालिद तिहाड़ जेल से रिहा, बहन की शादी के लिए मिली है 7 दिन की जमानत
कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद को एक हफ्ते की जमानत दी है। जिसके बाद शुक्रवार सुबह उसे रिहा कर दिया गया।

दिल्ली दंगों में बड़ी साजिश रचने के आरोप में जेल में बंद उमर खालिद की बहन की शादी है। इस वजह से उसने दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में जमानत याचिका डाली थी। कोर्ट ने याचिका स्वीकर करते हुए उसे एक हफ्ते के लिए जमानत दी। कोर्ट का आदेश मिलते ही शुक्रवार सुबह उसे तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। उमर की रिहाई की खबर मिलते ही बहुत से लोग जेल के बाहर उससे मिलने पहुंचे थे।
जेल अधिकारियों के मुताबिक कोर्ट से एक हफ्ते की जमानत मिली है। 23 दिसंबर की सुबह 7 बजे उमर खालिद को तिहाड़ से रिहा कर दिया गया। ये जमानत उसे बहन की शादी में शामिल होने के लिए मिली है। जमानत की शर्तों के मुताबिक 30 दिसंबर को उसे सरेंडर करना होगा।
इन शर्तों के साथ मिली है जमानत
कोर्ट ने कई शर्तों के साथ खालिद को जमानत दी है। जिसके तहत वो किसी भी गवाह से संपर्क नहीं कर सकता। इसके अलावा वो सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा। वहीं खालिद को अपना फोन नंबर जांच अधिकारी को देना होगा। वो नंबर अंतरिम जमानत की अवधि तक ऑन रहेगा और वो रोजाना जांच अधिकारी को वीडियो कॉल करेगा।
सोशल मीडिया का नहीं कर सकेगा इस्तेमाल
दिल्ली पुलिस लगातार उसकी जमानत का विरोध कर रही थी। साथ ही आशंका जताई थी कि वो जमानत पर निकलकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल गलत जानकारी फैलाने के लिए करेगा। इस पर कोर्ट ने उसके सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी।
27 महीनों से जेल में बंद
आपको बता दें कि फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सीएए और एनआरसी के खिलाफ जारी प्रदर्शन में हिंसा भड़क गई थी, जिसने फौरन ही रंग सांप्रदायिक रंग ले लिया। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस केस में सितंबर 2020 में उमर की गिरफ्तारी हुई थी। पिछले 27 महीनों से वो जेल में बंद है।












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