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उत्तराखंड के आईपीएस अधिकारियों ने उच्च न्यायालय में निचले रैंकों पर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति को चुनौती दी

उत्तराखंड कैडर के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के दो वरिष्ठ अधिकारियों ने उच्च न्यायालय का रुख किया है। वे इस आधार पर अपनी प्रतिनियुक्ति को चुनौती दे रहे हैं कि उन्हें केंद्रीय बलों में ऐसे पदों पर तैनात किया गया है जो उनके वर्तमान पद से नीचे हैं। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायाधीश सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा है।

 उत्तराखंड के आईपीएस अधिकारियों ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति का विरोध किया

अधिकारी, गर्ग और जोशी, क्रमशः 2005 और 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक आदेश द्वारा उन्हें भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) और सीमा सुरक्षा बल (BSF) में उप महानिरीक्षक (DIG) के रूप में नियुक्त किया गया था। दोनों अधिकारी वर्तमान में उत्तराखंड में पुलिस महानिरीक्षक के पद पर हैं और उनका तर्क है कि उनकी प्रतिनियुक्ति सेवा नियमों का उल्लंघन करती है।

याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि न तो किसी अधिकारी ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन किया था और न ही इसके लिए सहमति दी थी। उनकी अनिच्छा के बावजूद, राज्य सरकार ने 16 फरवरी 2026 को केंद्रीय सरकार को उनके नाम भेजे, जिससे प्रतिनियुक्ति आदेश जारी हुए। अधिकारियों का दावा है कि यह कदम स्थापित सेवा प्रोटोकॉल के खिलाफ है।

अदालत की कार्यवाही के दौरान, राज्य सरकार के वकील ने सुझाव दिया कि किसी भी आपत्ति को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (Central Administrative Tribunal) के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिए। हालांकि, याचिकाकर्ताओं के वकील ने प्रतिवाद करते हुए कहा कि चूंकि प्रस्ताव राज्य सरकार से उत्पन्न हुआ था, इसलिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय के समक्ष मामला प्रस्तुत करना उचित था।

इन दलीलों के बाद, खंडपीठ ने राज्य सरकार को इस मामले के संबंध में एक औपचारिक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। यह मामला अधिकारियों की पोस्टिंग और सेवा नियमों के पालन के संबंध में राज्य और केंद्रीय अधिकारियों के बीच चल रहे तनाव को रेखांकित करता है।

With inputs from PTI

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