राज्यसभा में आज पेश होगा तीन तलाक बिल, हंगामे के आसार
नई दिल्ली। तीन तलाक बिल जिसे लोकसभा में पास कर दिया गया है उसे आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। इस बिल में तीन तलाक देने पर तीन साल तक सजा का प्रावधान है, जिसे आज केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद राज्यसभा में पेश करेंगे। इससे पहले लोकसभा में कांग्रेस इस बिल की चर्चा के दौरान सदन से वॉकआउट कर गई थी। जिसके बाद इस बिल को 245 सांसदों ने पास कर दिया था। इसके विरोध में कुल 11 सांसदों ने अपना वोट दिया था।

जानकारी के अनुसार भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने राज्यसभा में अपने सदस्यों को उपस्थित रहने को कहा है, जिससे कि इस बिल पर सदन में चर्चा हो सके। जिस तरह से लोकसभा में बिल के दौरान भारी हंगामा देखने को मिला था माना जा रहा है कि राज्यसभा में भी इस बिल पर चर्चा के दौरान भारी हंगामा हो सकता है। विपक्ष इस बिल के तहत तीन साल की सजा के प्रावधान का विरोध कर रहा है और इसे एक बार फिर से ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के पास भेजे जाने की मांग कर रहा है जिससे कि इस बिल की फिर से समीक्षा की जा सके।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने तीन तलाक के खिलाफ फैसला दिया था और सरकार को इस बात का निर्देश दिया था कि वह इसे लेकर कानून बनाए। जिसके बाद सरकार ने तीन तलाक बिल को सदन में पेश किया था। कोर्ट ने तीन तलाक को अंसवैधानिक करार दिया था। इस बिल के बारे में बताते हुए रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में कहा था कि अगर पति और पत्नि के बीच समझौता हो जाता है तो आरोपी पति के खिलाफ यह मामला वापस लिया जा सकता है।
रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि यह बिल किसी समुदाय या धर्म या आस्था के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि 20 इस्लामिक देशों ने तीन तलाक पर पाबंदी लगा रखी है ऐसे में सांप्रदायिक देश भारत में इसपर क्यों नहीं पाबंदी लगनी चाहिए। इस बिल के खिलाफ कांग्रेस, एआईएडीएमके, टीएमसी ने सदन से वॉकाउट किया था।












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