सूखा राहत को लेकर चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र सरकार को आचार संहिता में दी छूट

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र सरकार को लोकसभा चुनाव के लिए लागू चुनावी आचार संहित में छूट दी है। आयोग ने राज्य सरकार को सूखा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य की इजाजत दे दी है। दरअसल नियम के तहत चुनावी आचार संहिता के लागू होने के बाद सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी भी ऐसे काम के लिए नहीं किया जा सकता जिससे विशेष राजनीतिक दल को लाभ पहुंचता हो।

this is why election commission gave relaxation to maharastra government in model code of conduct

चुनावी आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी घोषणाएं, लोकार्पण, शिलान्यास या भूमिपूजन करने की इजाजत नहीं होती है। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव के बीच ही कुल 151 तालुकों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है और केंद्र ने राज्य में सूखा राहत के लिए 4714 करोड़ रुपये का बजट पारित किया है।

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ऐसे में महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस की सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त को खत लिखकर सूखा राहत कार्यों के लिए राज्य में आदर्श आचार सहिंता में कुछ ढील देने का अनुरोध किया था। आयोग ने राज्य सरकार की इस बात को मानकर आखिरकार आचार संहिता में ढील दी है।

बता दें कि लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में सोमवार को 7 राज्यों की 51 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। पांचवें चरण में जिन लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, उनमें यूपी की सबसे ज्यादा 14 लोकसभा सीटें शामिल हैं। इसके अलावा पांचवें चरण में राजस्थान की 12, मध्य प्रदेश की 7, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, झारखंड की 4 और जम्मू-कश्मीर की 2 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा।

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