'केंद्र और राज्यों के बीच मुकाबला न हो', कर्नाटक सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए बोला सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक सरकार की रिट याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान सर्वोच्च अदालत ने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा न होने दें। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकारों ने केंद्र के खिलाफ निर्देश मांगने के लिए उससे संपर्क किया था। उन्होंने दोनों पक्षों से प्रतिस्पर्धा करने के बजाय सहयोग करने का आह्वान किया।
बता दें कि कर्नाटक सरकार ने सूखा राहत निधि जारी करने के लिए रिट याचिका दायर की थी। राज्य सरकार ने दावा किया कि केंद्र ने कई जिलों में सूखे के मद्देनजर कर्नाटक सरकार को वित्तीय सहायता नहीं दी है। जिसके बाद हम अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए बाध्य हो गए। क्योंकि वित्तीय सहायता ना देना राज्य के लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

कर्नाटक सरकार ने केंद्र पर लगाया गंभीर आरोप
कर्नाटक सरकार ने यह भी कहा कि केंद्र ने लगभग छह महीने तक सूखे से संबंधित आपदा की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की। राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि केंद्र को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के एक महीने के भीतर उस पर कार्रवाई करनी होगी।
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कपिल सिब्बल ने कहा एक महीने के अंदर करें कार्रवाई
राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि केंद्र को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के एक महीने के भीतर उस पर कार्रवाई करनी होगी। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को निर्देश लेने के लिए दो सप्ताह का समय दिया।
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