विदेश यात्रा करने वाले यात्रियों की बूस्टर डोज के नियमों में सरकार ने दी ये ढील
नई दिल्ली, 12 मई: अगर आप या आपके घर में कोई जल्द ही विदेश यात्रा करने वाला है तो भारत सरकार ने ऐसे लोगों के लिए कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज संबंधी नियमों में परिवर्तन किए हैं। भारत सरकार ने विदेश यात्रा करने वाले लोगों के लिए कोविड -19 वैक्सीन की बूस्टर डोज खुराक के मानदंडों में ढील दी है। विदेश यात्रा करने वाले नागरिक अब डेस्टीनेशन देश के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित नौ महीने की वेटिंग पीरियड से पहले वैक्सीन डोज लगवा सकते हैं। वहीं अन्य - 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को eligible बनने से पहले पूरे नौ महीने इंतजार करना होगा। इसके साथ ही CoWin ऐप में आवश्यक बदलाव किए गए हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक ट्वीट करते हुए लिखा "भारतीय नागरिक और विदेश यात्रा करने वाले छात्र अब गंतव्य देश के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक एहतियाती खुराक ले सकते हैं। यह नई सुविधा जल्द ही CoWIN पोर्टल पर उपलब्ध होगी।
पीटीआई ने कहा कि विदेशी यात्रियों के लिए मानदंडों में ढील देने का निर्णय राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह टीकाकरण (एनटीएजीआई) की सिफारिशों के आधार पर लिया गया था, जो एक सरकारी पैनल है जो देश में कोविड के टीकाकरण की देखरेख कर रहा है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भारत के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में नौकरियों, व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं, विदेशी स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश, खेल आयोजनों में भाग लेने और द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकों के लिए विदेश यात्रा करने वाले लोगों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे।
भारत ने 10 जनवरी से स्वास्थ्य देखभाल और फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को कोविड -19 टीकों की एहतियाती खुराक देना शुरू किया। मार्च में कॉमरेडिटी क्लॉज को हटा दिया गया, जिससे 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग एहतियाती खुराक के लिए पात्र हो गए।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक ट्वीट में कहा, "भारतीय नागरिक और विदेश यात्रा करने वाले छात्र अब गंतव्य देश के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक एहतियाती खुराक ले सकते हैं। यह नई सुविधा जल्द ही CoWIN पोर्टल पर उपलब्ध होगी।"












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