मणिपुर हिंसा: एडिटर्स गिल्ड को SC से राहत, पत्रकारों की गिरफ्तारी पर लगी रोक
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के चार सदस्यों को पूर्वोत्तर राज्य में जातीय हिंसा के संबंध में प्रकाशित एक तथ्य-खोज रिपोर्ट पर मणिपुर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से अंतरिम सुरक्षा प्रदान कर दी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने ईजीआई सदस्यों द्वारा दायर रिट याचिका पर मणिपुर राज्य को नोटिस जारी करते हुए यह आदेश पारित किया। इस मामले की सुनवाई अब अगले सोमवार को होगी।
हालांकि, याचिका आज सूचीबद्ध नहीं थी, लेकिन वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान द्वारा तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख किए जाने के बाद सीजेआई चंद्रचूड़ इस मामले को उठाने के लिए सहमत हुए। दीवान ने कहा कि टीम के सदस्यों के खिलाफ दो प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं और आरोप लगाया गया है कि उनकी रिपोर्ट शत्रुता को बढ़ावा देती है। पीठ शुरू में सीमित सुरक्षा देकर रिट याचिका का निपटारा करने की इच्छुक थी ताकि याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय का रुख कर सकें।

हालांकि, दीवान ने कहा कि किसी और ने नहीं बल्कि खुद मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया (Editors Guild Of India) के खिलाफ आरोप लगाए और यहां तक कह दिया कि ईजीआई ने भड़काऊ बयान दिए हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि मुख्यमंत्री का बयान एक अतिरिक्त पहलू था जिस पर न्यायालय को विचार करना चाहिए। इसके बाद पीठ याचिका पर नोटिस जारी करने और अंतरिम सुरक्षा देने पर सहमत हो गई।












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