'आतंकवाद गंभीर मुद्दा, सामूहिक विनाश के हथियार इसके पोषक', राज्यसभा में वित्त मंत्री एस जयशंकर
नई दिल्ली, 01 अगस्त। सामूहिक विनाश के हथियार (WMD) और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) संशोधन विधेयक 2022 पर सोमवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बहस का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून पर बोलने वाले सभी सदस्यों ने माना कि आतंकवाद एक गंभीर खतरा है और सामूहिक विनाश के हथियार इसके कारण हैं।
सामूहिक विनाश के हथियार (WMD) और वितरण प्रणाली संशोधन विधेयक, 2022 राज्यसभा में सोमवार को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। हालांकि इस दौरान विपक्षी दलों के नेताओं ने सदन में अपना विरोध जारी रखा। ये विधेयक सामूहिक विनाश के हथियारों की फंडिंग पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देगा। इसके साथ ही नए कानून में केंद्र को ऐसी गतिविधियों में लगे लोगों की वित्तीय संपत्ति और आर्थिक संसाधनों को जब्त करने या फिर अटैच करने का अधिकार होगा।
सोमवार को विधेयक पर एक बहस का जवाब देते हुए, विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि सामूहिक विनाश के हथियार आतंकवाद के पोषक हैं। मौजूदा कानून में केवल व्यापार शामिल है और सामूहिक विनाश के हथियारों के वित्तपोषण को शामिल नहीं किया गया। विदेश मंत्री ने कहा कि हमें इसी अंतर को भरने की जरूरत है। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा कानून की कमियों को ध्यान में रखते हुए ये संशोधन किया गया है। कानून में संसोधन देश की सुरक्षा और प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है।
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इससे पहले सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 में पारित हुआ था। अब तक ये कानून केवल सामूहिक विनाश के हथियारों के निर्माण पर प्रतिबंध लगाने के लिए था। लेकिन अब इसके क्षेत्र में नए संशोधन के बाद विस्तार हो गया है। संशोधन विधेयक के जरिए मौजूदा कानून में एक नई धारा 12ए शामिल होगी। जिसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी सामूहिक विनाश की गतिविधि के लिए फंडिंग नहीं कर सकेगा।