Cab Rules Changed: अब कैब वाले ने कैंसल की राइड तो देना होगा 500 तक जुर्माना, इस राज्य में बदले ट्रैफिक नियम
Cab Rules Changed: अब कैब वाले ने कैंसल की राइड तो देना होगा 500 तक जुर्माना, इस राज्य में बदले ट्रैफिक नियम
Cab Rules Changed: कैब या ऑटो बुक करने के बाद सबसे बुरी चीज जो होती है वो ये कि आपकी राइड कैसिंल कर दी जाए। लेकिन अब तमिलनाडु के यात्रियों को इससे राहत मिल सकती है। अब तमिलनाडु के यात्री कैब-टैक्सी की राइड कैंसिल होने पर परिवहन विभाग के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तमिलनाडु सरकार के संशोधित स्पॉट फाइन के मुताबिक कैब, ऑटो और बाइक टैक्सी अगर राइड कैंसिल करता हो तो 50 रुपये से 500 तक का जुर्माना भरना होगा। अगर ड्राइवर राइड कैंसिल कर देता है तो राज्य परिवहन विभाग के पास भी आप शिकायत दर्ज भी करवा सकते है। ये निमय 28 अक्टूबर से यानी आज से लागू हो गया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काफी लंबे वक्त से सरकार इस नियम को लागू करने पर विचार कर रही थी। काफी लंबे वक्त से यात्री इस बात को लेकर शिकायत कर रहे थे कि लास्ट मिनट पर कैब राइड कैसिंल कर देते हैं।
राज्य सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 178 (3) (बी) के तहत जुर्माने में संशोधन किया है। टैक्सी (कैब) चालकों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं ऑटो-रिक्शा और बाइक चालकों पर 50 रुपये का जुर्माना लगेगा। परिवहन विभाग के इस कदम का यात्रियों ने स्वागत किया है।
ट्रैफिक नियम तोड़ने पर भी लगेगा फाइन
-अगर
कोई
गाड़ी
आपातकालीन
वाहनों,
जैसे
एम्बुलेंस-पुलिस
वैन
लिए
रास्ता
(पास)
नहीं
देती
है
तो
उन्हें
10,000
रुपये
का
जुर्माना
देना
होगा।
-बाइक
चलाते
वक्त
मोबाइल,
टैब,
म्यूजिक
प्लेयर
इस्तेमाल
करने
पर
1000
रुपये
का
फाइन
देना
होगा।
अगर
फाइन
के
बाद
भी
यात्री
दोबारा
ऐसी
हरकत
करते
हैं
तो
दूसरी
बार
जुर्माने
की
राशि
10
गुना
यानी
10,000
रुपये
हो
जाएगी।
-
बिना
लाइसेंस
के
गाड़ी
चलाते
हुए
पकड़े
जाने
पर
5,000
रुपये
फाइन
होगा।
-सिग्नल
जंपिंग
पर
पहली
बार
1,000
रुपये
और
दूसरी
बार
में
10,000
रुपये
का
जुर्माना
देना
होगा।