यौन शोषण के बाद 6 साल की मासूम की मौत, आरोपी गिरफ्तार
चेन्नई। तमिलनाडु के डिंडीगुल में पुलिस ने कहा कि 17 साल के एक लड़के को POCSO एक्ट के तहत छह वर्षीय एक लड़की के साथ यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। नाबालिग लड़की रविवार को वेदाचंदुर में अपने घर के पास खेलते समय लापता हो गई थी और बाद में एक खेत से उसकी लाश बरामद हुई थी। उसके शरीर पर चोट के कई निशान थे। पुलिस ने कहा कि शव को डिंडीगुल के सरकारी अस्पताल ले जाया गया जहां पोस्टमार्टम के बाद यौन शोषण की पुष्टि हुई।
खेत के मालिक उमाशंकर ने धारा 304 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। 17 वर्षीय आरोपी अपने ट्रैक्टर को चला रहा था जिससे लड़की गिर गई और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने ट्रैक्टर मालिक और संदिग्ध के भाई को क्रमश: मोटर वाहन अधिनियम और धारा 304 (ii) (आईपीसी की हत्या के लिए दोषी नहीं) के तहत गिरफ्तार किया है। इस बीच, लड़की के माता-पिता और रिश्तेदारों ने यह आरोप लगाते हुए विरोध किया कि बच्ची का यौन उत्पीड़न किया गया और हत्या कर दी गई और आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की गई।
एक दूसरे मामले में 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा
तमिलनाडु के चेन्नई में POCSO अदालत ने 2018 में सात महीने तक नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में चार लोगों को आखिरी सांस तक आजीवन कारावास और 9 अन्य को 5 साल की जेल की सजा सुनाई है। दो अन्य दोषियों को 7 साल की जेल की सजा दी गई है। शनिवार को विशेष अदालत ने 2018 में एक अपार्टमेंट परिसर में सात महीनों तक 11 वर्षीय बालिका से रेप के मामले में 16 में से 15 आरोपियों को दोषी ठहराया जबकि एक को बरी कर दिया गया। चेन्नई की महिला कोर्ट में POCSO (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस) एक्ट के तहत मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत की न्यायाधीश आर एन मंजुला ने अब सजा का ऐलान किया है।
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जुलाई 2018 में अयानवरम के एक अपार्टमेंट परिसर में, सुनने में लाचार दिव्यांग 11 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में 17 आरोपियों को ऑल वीमेन पुलिस स्टेशन द्वारा गिरफ्तार किया गया था। ये मामला तब सामने आया जब लड़की के माता-पिता ने उसे पेट में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल ले गए। पुलिस शिकायत में कहा गया कि 15 जनवरी और 5 जुलाई के बीच अपार्टमेंट के कर्मचारियों द्वारा बच्ची के साथ रेप किया गया। नाबालिग जिस अपार्टमेंट में रहती थी वहीं सभी आरोपी सिक्योरिटी गार्ड, इलेक्ट्रीशियन और लिफ्ट ऑपरेटर का काम करते थे। बच्ची को कथित रूप से बेहोश की दवाइयां और नशीला पदार्थ मिलाकर कोल्ड ड्रिंक पिलाई जाती थीं। पुलिस का कहना है कि उसे ब्लैकमेल भी किया जा रहा था। उन्होंने कथित तौर पर चाकू से बच्ची को धमकाया।