सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब 48 घंटे के अंदर पार्टी को पेश करना होगा प्रत्याशी का क्रिमिनल रिकॉर्ड
नई दिल्ली, 10 अगस्त: राजनीति के अपराधीकरण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाया है। राजनीति को अपराध से मुक्त करने की दिशा में कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि राजनीतिक दलों को उम्मीदवार के ऐलान के 48 घंटों के भीतर उसका आपराधिक इतिहास यानी मुकदमों की जानकारी जारी करनी होगी। जस्टिस आरएफ नरीमन और बीआर गवई की पीठ ने इस संबंध में अपने 13 फरवरी, 2020 के फैसले को संशोधित किया।
Recommended Video
अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उम्मीदवार के चयन के बाद 48 घंटे के भीतर पार्टी को उनकी सारी जानकारी साझा करनी होगी। अगर किसी प्रत्याशी पर कोई आपराधिक केस दर्ज है तो उम्मीदवार के नाम के ऐलान के 48 घंटे के भीतर यह जानकारी जारी करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट उन राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली एक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जो अपने उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास को घोषित करने और प्रचारित करने में विफल रहे।
पेगासस मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम सभी की बात सुनेंगे, सोशल मीडिया पर ना चलाएं समानांतर बहस
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अपने 13 फरवरी, 2020 के फैसले को संशोधित करते हुए राजनीतिक दलों के आपराधिक रिकॉर्ड वाली गाइडलाइंस को और सख्त करते हुए पुराने आदेश में सुधार किया है। इससे पहले फरवरी 2020 के फैसले के अनुसार उम्मीदवार के ऐलान के 48 घंटे के भीतर या फिर पर्चा दाखिल करने की पहली तारीख से कम से कम दो सप्ताह पहले उसका आपराधिक रिकॉर्ड जारी किया जाएगा, लेकिन अब अपने फैसले के पैरा 4.4 में सुधार करते हुए प्रत्याशी के ऐलान के 48 घंटे के भीतर इसे जारी करने का आदेश दिया है।