संयुक्त खाते से लेकर ATM एक्सेस तक, गृहणियों के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट का पतियों को निर्देश
महिलाओं के घर-परिवार को संभालने में किए गए त्याग और योगदान को हमेशा से नजरअंदाज किया जाता रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर एक बेहद जरुरी बात कही है। सर्वोच्च न्यायलय ने आज कहा कि भारतीय पुरुषों को गृहणियों के महत्वपूर्ण योगदान और उनके द्वारा अपने परिवार के लिए किए गए त्याग को स्वीकार करना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह कमेंट तब आया जब न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला के केस में फैसला सुना रहे थे।

फैसला सुनाते हुए पीठ ने कहा कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पति से आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण मांग सकती है। पीठ ने कहा कि भरण-पोषण मांगने का कानून सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होता है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो।
परिवार में गृहिणियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए, अदालत ने कहा कि पतियों के लिए अपनी पत्नियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना आवश्यक है।
अदालत ने कहा, "हम इस बात पर जोर देते हैं कि पतियों के लिए अपनी पत्नियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना जरूरी है... व्यावहारिक उपाय जैसे संयुक्त बैंक खाते बनाए रखना और एटीएम एक्सेस साझा करना ताकि घर में महिलाओं की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित हो सके।"
सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि मुस्लिम महिला को तलाक के बाद अपने पति से भरण-पोषण का हक है, जो कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत आता है। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया कि भरण-पोषण कोई दान नहीं बल्कि विवाहित महिलाओं का मौलिक अधिकार है।
आदेश में कहा गया, "यह अधिकार धार्मिक सीमाओं से परे है और सभी विवाहित महिलाओं के लिए लैंगिक समानता और आर्थिक सुरक्षा के सिद्धांत को मजबूत करता है।"
धारा 125 में व्यापक रूप से कहा गया है कि पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति अपनी पत्नी, बच्चों या माता-पिता को भरण-पोषण देने से इनकार नहीं कर सकता।
यह निर्णय मोहम्मद अब्दुल समद की याचिका पर आया है, जिन्हें एक पारिवारिक अदालत ने अपनी तलाकशुदा पत्नी को ₹ 20,000 मासिक भत्ता देने का निर्देश दिया था। समद ने इस निर्देश को तेलंगाना उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसने राशि को घटाकर ₹ 10,000 कर दिया। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
उनके वकील ने तर्क दिया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत राहत प्राप्त कर सकती हैं और जोर दिया कि यह अधिनियम धारा 125 सीआरपीसी से अधिक प्रदान करता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि एक विशेष कानून (अधिनियम का संदर्भ देते हुए) सामान्य कानून पर प्राथमिकता रखेगा।
एमिकस क्यूरी गौरव अग्रवाल ने तर्क दिया कि व्यक्तिगत कानून एक महिला के लिंग-तटस्थ सीआरपीसी के तहत राहत पाने के अधिकार को नहीं छीनता।












Click it and Unblock the Notifications