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वैवाहिक क्रूरता कानूनों के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा-'व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए इस्तेमाल न करें'

सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में वैवाहिक क्रूरता कानूनों के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि महिलाओं को उनके वैवाहिक जीवन में क्रूरता से बचाने के लिए बनाए गए कानूनों का उद्देश्य उनके अधिकारों की रक्षा करना है। लेकिन हाल के दिनों में इन कानूनों का व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए हथियार के रूप में उपयोग बढ़ता जा रहा है।

न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने इस परिप्रेक्ष्य में तेलंगाना उच्च न्यायालय के एक मामले की सुनवाई की। जिसमें एक महिला ने अपने पति पर क्रूरता का आरोप लगाया था। हालांकि अदालत ने इस मामले को खारिज करते हुए कहा कि कानून का इस तरह दुरुपयोग न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता और कानूनी ढांचे की अखंडता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।

supreme court

धारा 498 (A) के दुरुपयोग पर जताई चिंता

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498(A) जो पति और ससुराल वालों द्वारा पत्नी के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए बनाई गई थी। उसके दुरुपयोग के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह प्रावधान महिलाओं के खिलाफ हो रहे दुर्व्यवहार को रोकने के लिए था। लेकिन इसे व्यक्तिगत प्रतिशोध और वैवाहिक विवादों में हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।

हाल ही में एक बेंगलुरु के तकनीशियन की आत्महत्या ने इस मुद्दे को और भी गंभीर बना दिया। आरोप था कि तकनीशियन की पत्नी और उसके परिवार ने झूठे आरोप लगाकर 3 करोड़ रुपए का समझौता मांगा था। यह मामला इस बात का उदाहरण है कि कैसे वैवाहिक कानूनों का दुरुपयोग किया जा सकता है।

संतुलित नजरिए की आवश्यकता

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कानून का दुरुपयोग न केवल इसके उद्देश्य को कमजोर करता है। बल्कि न्याय प्रक्रिया पर भी गंभीर प्रभाव डालता है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की नई दंड संहिता में धारा 498 (A) से धारा 86 में बदलाव को भी रेखांकित किया। यह प्रावधान दोषियों के लिए कठोर सजा का प्रावधान करता है। जिसमें तीन साल की कैद और जुर्माना शामिल है। न्यायालय ने कहा कि इस कानून का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा है। लेकिन इसे संतुलित रूप से लागू करना होगा। ताकि इसका दुरुपयोग रोका जा सके।

कानूनी दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख

न्यायालय ने टिप्पणी की है कि व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए इन कानूनों का उपयोग न केवल न्याय प्रणाली के लिए चुनौतीपूर्ण है। बल्कि यह उन वास्तविक पीड़ितों को भी नुकसान पहुंचाता है। जो वाकई में क्रूरता का सामना कर रहे हैं। अदालत ने न्यायिक नजरिया अपनाने की बात कही। जिसमें पीड़ितों की रक्षा और दुरुपयोग की रोकथाम के बीच संतुलन सुनिश्चित हो।

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय वैवाहिक क्रूरता कानूनों के दुरुपयोग पर एक महत्वपूर्ण चेतावनी है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ये कानून अपने वास्तविक उद्देश्य यानी महिलाओं की सुरक्षा को पूरा करें और गुप्त उद्देश्यों के लिए इनका शोषण न हो।

यह फैसला भारत की न्याय प्रणाली की अखंडता और पारिवारिक संस्थाओं के संरक्षण के महत्व को रेखांकित करता है। यह न केवल कानून के दुरुपयोग को रोकने की दिशा में एक कदम है। बल्कि न्याय प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की भी अपील करता है।

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