'यह लोकतंत्र की हत्या है, हम हैरान हैं', चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार

Chandigarh Mayor polls: चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को अहम सुनवाई हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud) की अगुवाई में तीन जजों ने सुनवाई की। जहां सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर को जमकर फटकार लगाई।

दरअसल, चंडीगढ़ मेयर चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिसमें कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव कराने वाले रिटर्निंग ऑफिसर की जमकर आलोचना की और कहा कि यह स्पष्ट है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने मतपत्रों को विकृत कर दिया है।

Supreme Court Chandigarh mayor polls

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह स्पष्ट है कि पीठासीन अधिकारी ने मतपत्रों को विकृत कर दिया है और उन पर मुकदमा चलाने की जरूरत है।

इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ नगर निगम की 7 फरवरी को होने वाली पहली बैठक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का भी आदेश दिया है।

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ आप पार्षद कुलदीप कुमार द्वारा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में नए सिरे से चुनाव की मांग करने वाले उनके आवेदन पर कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था।

आप-कांग्रेस गठबंधन ने पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह पर मतपत्रों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था, जिससे भाजपा को मेयर चुनाव जीतने में मदद मिली।

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर का वायरल वीडियो देखा और भड़क गए, जिसमें ऑफिसर कथित रूप से मतपत्रों पर कलम चला रहे थे। इस मामले में उन्होंने नोटिस भी जारी किया और नए मेयर के कामकाज पर रोक लगा दी।

सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, "क्या वह इसी तरह से चुनाव आयोजित करते हैं? यह लोकतंत्र का मजाक है। यह लोकतंत्र की हत्या है। हम हैरान हैं। इस आदमी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। क्या यह रिटर्निंग ऑफिसर का व्यवहार है?"

इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से मतपत्र, वीडियोग्राफी और अन्य सामग्री सहित चुनाव प्रक्रिया के पूरे रिकॉर्ड को संरक्षित करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि चंडीगढ़ निगम की आगामी बैठक को सुनवाई की अगली तारीख तक के लिए टाल दिया जाए।

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