सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम NEET-PG 2022 काउंसलिंग में दखल नहीं देंगे और न ही रोक लगाएंगे
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम NEET-PG 2022 काउंसलिंग में दखल नहीं देंगे और न ही रोक लगाएंगे
नई दिल्ली, 29 अगस्त: सुप्रीम कोर्ट ने नीट-पीजी 2022 काउंसलिंग के मामले की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वह इस मामले में दखल नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह नीट-पीजी 2022 काउंसलिंग में दखल नहीं देगा और न ही रोकेगा क्योंकि यह छात्रों की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह अब नीट-पीजी 2022 के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी तब आई जब एक वकील द्वारा नीट-पीजी 2022 से संबंधित एक याचिका का उल्लेख किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह नीट-पीजी 2022 की काउंसलिंग में हस्तक्षेप नहीं करेगा, जो 1 सितंबर से शुरू होने वाली है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने यह मौखिक टिप्पणी तब की जब एक वकील ने नीट पीजी से संबंधित एक मामले का उल्लेख करते हुए कुछ स्पष्टीकरण मांगा। वकील ने कहा, काउंसलिंग 1 सितंबर से शुरू होनी है। कृपया इस याचिका को उससे पहले सूचीबद्ध करें।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, "हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। नीट-पीजी काउंसलिंग को चलने दें। इसे और न रोकें।'' न्यायाधीश ने कहा, "हम छात्रों को खतरे में नहीं डाल सकते।" याचिका उन डॉक्टरों द्वारा दायर की गई है, जिन्होंने एमबीबीएस कोर्स पूरा करने के बाद राज्य चिकित्सा परिषद के तहत पंजीकरण कराया है। उनकी शिकायत यह है कि हालांकि उनके नीट-पीजी 2022 स्कोर में गंभीर बेमेल हैं और एनबीई पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं दे रहा है।












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