सुप्रीम कोर्ट ने Why I Killed Gandhi पर रोक लगाने वाली याचिका पर विचार करने से किया इंकार
सुप्रीम कोर्ट ने Why I Killed Gandhi पर रोक लगाने वाली याचिका पर विचार करने से किया इंकार
नई दिल्ली, 31 जनवरी। महात्मा गांधी के हत्यारें नाथू राम गोडसे पर बनी शार्ट फिल्म व्हाई आई किल्ड गांधी पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट नेव्हाई आई किल्ड गांधी की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जा सकते है।

व्हाई आई किल्ड गांधी के निर्माताओं ने इस फिल्म की रिलीज की तारीख की घोषणा की, तब से वह लघु फिल्म व्हाई आई किल्ड गांधी विवादों में घिर गई है। इससे पहले, अभिनेता अमोल कोल्हे की नाथूराम गोडसे की भूमिका निभाने के लिए आलोचना की गई थी, जिसके बाद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक याचिका दायर की थी।वहीं इससे पहले ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर फिल्म 'व्हाई आई किल्ड गांधी' पर बैन लगाने की मांग की थी।

शॉर्ट फिल्म को 30 जनवरी को एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज की गई थी। वहीं रिलीज के एक दिन बाद 31 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। हालाँकि, SC ने याचिकाकर्ता को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी।
कोर्ट ने कहा कि उन्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए था। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत ऐसे मामलों की सुनवाई और न्याय करने का अधिकार भी उच्च न्यायालय के पास है।
वहीं राष्ट्रीय क्रांन्ति पार्टी के लोकसभा सांसद और अभिनेता अमोल कोल्हे ने इस फिल्म में महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की भूमिका निभाई है सिज पर उनकी पार्टी के लोगों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है।फिल्म 2017 में बनी थी, इसे 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर लाइमलाइट ओटीटी पर रिलीज किया गया था।












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