भाजपा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, पश्चिम बंगाल में रथयात्रा को इजाजत नहीं
पश्चिम बंगाल में भाजपा की रथयात्रा को सुप्रीम कोर्ट की इजाजत नहीं
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में रथयात्रा निकाले जाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भाजपा की पश्चिम बंगाल यूनिट की अर्जी पर सुनवाई के दौरान कहा कि वो बैठकें और रैलियां कर सकते हैं लेकिन यात्रा नहीं निकाल सकते। कोर्ट ने हालांकि अपनी सुनवाई में ये भी कहा कि अगर यात्रा के बदले हुए प्लान के साथ आती है तो अदालत इस पर जरूर विचार करेगी।
पश्चिम बंगाल में रथयात्रा निकालने की परमिशन के लिए भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। 8 जनवरी को हुई पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार से इस पर जवाब तलब किया था। भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रथयात्रा पर रोक के कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ के 21 दिसंबर के फैसले को चुनौती दी थी।
भाजपा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, पश्चिम बंगाल में रथयात्रा को इजाजत नहीं
दिसंबर में भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई ने पूरे प्रदेश में एक रथयात्रा निकालने का ऐलान किया था। राज्य सरकार ने यात्रा से कानून व्यवस्था को नुकसान होने की बात कहते हुए यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी थी। जिसके बाद भाजपा ने कलकत्ता हाईकोर्ट में रथयात्रा पर राज्य सरकार की रोक के खिलाफ अर्जी दी थी। कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने भाजपा की प्रदेश इकाई को रैली की इजाजत दे दी थी। बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने रथ यात्रा निकालने की इजाजत देने वाली एकल पीठ के फैसले को पलट दिया गया।
भाजपा की प्रदेश इकाई आगामी आम चुनावों से पहले पूरे पश्चिम बंगाल में यह यात्रा निकालना चाहती है। भाजपा की ओर से कहा जा रहा है कि शांतिपूर्ण यात्रा का आयोजन का अधिकार उनको संविधान देता है और ममता सरकार राजनीतिक प्रतिशोध में इसे रोक रही है। वहीं सरकार ऐसी किसी यात्रा से प्रदेश में शान्ति भंग हो जाने की बात कह रही है।
शानदार लीडरशिप के लिए मोदी को मिले फिलिप कोटलर अवॉर्ड पर राहुल ने कसा तंज