'EVM पर चुनाव चिह्न की जगह हो उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता', याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा SC

सुप्रीम कोर्ट ईवीएम से उम्मीदवारों के चुनाव निशान को हटा कर शैक्षणिक योग्यता और फोटो लगाने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 31 अक्टूबर यानि कि सोमवार को सुनवाई की जाएगी। मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी।

supreme court

जानकारी के मुताबिक इस मामले को लेकर याचिका अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की तरफ से दायर की गई है। याचिका के जरिए ईवीएम पर पार्टी के चिन्ह के इस्तेमाल को अवैध-असंवैधानिक बताया गया है। साथ ही यह भी कहा कि ऐसा करने से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन भी होता है।

इसके अलावा याचिका में कहा गया है कि अगर मतपत्र और ईवीएम पर राजनीतिक दल के प्रतीकों को उम्मीदवारों के नाम, आयु, शैक्षिक योग्यता और फोटो के साथ बदल दिया जाए तो राजनीति में भ्रष्टाचार और अपराधीकरण को खत्म किया जा सकेगा।

याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि वह भारत के चुनाव आयोग को ईवीएम पर उम्मीदवारों के 'नाम, आयु, शैक्षिक योग्यता और फोटो' का उपयोग करने के लिए निर्देश दे। इससे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान होगा। साथ ही भ्रष्टाचार, अपराधीकरण, जातिवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, भाषावाद और भाई-भतीजावाद को खत्म करने के निर्देश देने की भी मांग की गई है।

याचिका में मतदाताओं को फायदा होने की बात कही गई है
याचिका में कहा गया है कि अगर मतपत्र-ईवीएम में चुनाव निशान की जगह उम्मीदवार की फोटो और शैक्षिक योग्यता का इस्तेमाल होगा तो मतदाताओं को भी फायदा होगा। मतदाता अपने विवेक का इस्तेमाल करके मेहनती और ईमानदार उम्मीदवारों को वोट कर सकेंगे।

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