मनोज तिवारी को सुप्रीम कोर्ट की लताड़, कहा- आपको बना दें सीलिंग अधिकारी?
नई दिल्ली। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी का गोकुलपुरी इलाके में एक घर की सीलिंग का ताला तोड़ते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद उनके खिलाफ एमसीडी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। जबकि मनोज तिवारी के इस कदम पर सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी ने भी नाराजगी जताई थी। मंगलवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मनोज तिवारी को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि बीजेपी सांसद कानून हाथ में नहीं ले सकते हैं।

कोर्ट ने बीजेपी नेता को लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मनोज तिवारी हमने आपके भाषण की सीडी देखी है जिसमें आपने कहा कि 1000 जगह सीलिंग होनी है, आप बताइए ये कौन सी जगह हैं, हम आपको सीलिंग अफसर नियुक्त कर देंगे। कोर्ट ने बीजेपी नेता को फटकार लगाते हुए कहा कि आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में मांगा जवाब
वहीं, सुनवाई के दौरान मनोज तिवारी के वकील ने कोर्ट को बताया कि अदालत के आदेश का गलत इस्तेमाल हो रहा है। जो जगह सील हुई थी, वो डेयरी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तिवारी सीडी देखें और एक हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करें। सुप्रीम कोर्ट ने मनोज तिवारी को अगली सुनवाई के लिए 3 अक्टूबर को पेश होने को कहा है।

3 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
बता दें कि सीलिंग तोड़ने का वीडियो सामने आने के बाद मनोज तिवारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 और डीएमसी एक्ट 461 और 465 के तहत मामला दर्ज किया गया था। जबकि इसपर सफाई देते हुए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा था कि वे पिक एंड चूज सिस्टम के खिलाफ हैं। अगर इलाके में हजार घर हैं तो एक घर सील क्यों किया गया है, इसलिए उन्होंने ताला तोड़ दिया।
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