सुप्रीम कोर्ट का यूनिटेक के पूर्व निदेशकों को तिहाड़ जेल से मुंबई शिफ्ट करने का निर्देश
नई दिल्ली, 26 अगस्त: सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक के पूर्व निदेशकों संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को तत्काल प्रभाव से दिल्ली की तिहाड़ जेल से मुंबई की आर्थर रोड जेल और तलोजा सेंट्रल जेल शिफ्ट करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ईडी की उस रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें एजेंसी ने अदालत को बताया है कि पूर्व यूनिटेक निदेशकों की तिहाड़ जेल अधिकारियों के साथ मिलीभगत है और दोनों जेल के भीतर से ही अवैध गतिविधियों में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर को मामले में जांच का आदेश दिया है।कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से चार हफ्ते के भीतर इस पर रिपोर्ट सब्मिट करने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी रिपोर्ट में ईडी ने कहा है कि दक्षिण दिल्ली में संजय और अजय चंद्रा का एक अंडरग्राउंड ऑफिस है। सैकड़ों मूल संपत्ति बिक्री कार्य, डिजिटल हस्ताक्षर और संवेदनशील जानकारी वाले कंप्यूटर यूनिटेक के सीक्रेट ऑफिस से जब्त किए गए हैं। चंद्रा बंधु और यूनिटेक लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही ईडी ने कहा कि संजय और अजय दोनों ने वहां के जेल कर्मचारियों की मिलीभगत से पूरी न्यायिक हिरासत को अर्थहीन कर दिया है क्योंकि वे स्वतंत्र रूप से संवाद कर रहे हैं और अपने अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं।
इस पर कोर्ट ने संजय और चंद्रा को मुंबई जेल भेजने का निर्देश दिया और कहा कि उनको अलग-अलग जेल में कोई भी अतरिक्त सुविधा नहीं मिलेगी। साथ ही दिल्ली पुलिस कमिश्रर से मामले में शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने और 4 हफ्ते में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने जेलकर्मियों पर आरोप लगाने वाले ईडी डायरेक्टर के पत्र के दस दिन बाद भी कोई कार्रवाई ना करने पर भी दिल्ली पुलिस से नाराजगी जाहिर की है।
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