सुशांत केस: सुप्रीम कोर्ट ने पटना में दर्ज FIR को बताया सही, CBI जांच के आदेश
नई दिल्ली: सुशांत सुसाइड केस में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। इस दौरान कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और रिया की मांग को दरकिनार करते हुए सुशांत के परिवार और फैन्स के हक में फैसला सुनाया। साथ ही बिहार सरकार की सिफारिश को सही मानते हुए सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। जिसके बाद से सुशांत के फैन्स काफी खुश हैं, उन्हें उम्मीद है कि अब सच सामने आएगा।
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दरअसल इस केस में अब तक मुंबई पुलिस ने 40 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। साथ ही जांच में बिहार पुलिस का भी सहयोग नहीं किया। जिस पर सुशांत के पिता केके सिंह की मांग मानते हुए बिहार सरकार ने केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। केंद्र सरकार ने भी तुरंत बिहार सरकार की सिफारिश को मंजूरी दे दी। इस आदेश पर रिया चक्रवर्ती और महाराष्ट्र सरकार ने आपत्ति जताई थी। साथ ही केस की जांच मुंबई पुलिस से ही करवाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को खारिज करते हुए पटना में दर्ज हुई एफआईआर को सही बताया। साथ ही सीबीआई जांच के आदेश दे दिए।
'ये सुशांत परिवार की जीत'
सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली वकील विकास सिंह ने इस फैसले को परिवार की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने सभी बिंदुओं पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि पटना में दर्ज एफआईआर सही थी और इस मामले में दर्ज किसी अन्य एफआईआर की भी सीबीआई जांच की जाएगी। हमें उम्मीद है कि हमें बहुत जल्द न्याय मिलना चाहिए। फैसले से परिवार बहुत खुश है।
क्या कहा था महाराष्ट्र पुलिस ने?
पिछली सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र पुलिस ने कहा कि सीबीआई को अभी इस मामले में एफआईआर नहीं दर्ज करनी चाहिए थी। मामले में पटना पुलिस ने सुशांत के पिता की शिकायत पर जीरो एफआईआर दर्ज की। ऐसे में उसे इस केस को मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन ट्रांसफर करना था। साथ ही बिहार सरकार को मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं करनी थी। मुंबई पुलिस की ओर से बांद्रा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर भूषण बेलनेकर ने सु्प्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया। हलफनामे में साफ कहा गया था कि सुशांत के परिवार ने शुरूआत में किसी पर न तो शक जताया था और न ही किसी से दुश्मनी की बात कही थी।
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