NEET-SS 2021: सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतिम वक्त में सिलेबस बदलने पर केंद्र को फटकार

नई दिल्ली, 27 सितंबर: सुप्रीम कोर्ट ने NEET-SS 2021 परीक्षा के सिलेबस में ऐन वक्त में किए गए बदलाव को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ-साथ राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (National Board of Examinations) और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (National Medical Commission ) की खिंचाई करते हुए फटकार लगाई है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि युवा डॉक्टर असंवेदनशील नौकरशाहों की दया पर नहीं हो सकते हैं और उनके साथ फुटबॉल की तरह व्यवहार नहीं किया जा सकता है।

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    NEET-SS: Syllabus में बदलाव पर Supreme Court की फटकार, कहा- युवा डॉक्टर फुटबॉल नहीं | वनइंडिया हिंदी
    Supreme Court

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) पीजी सुपर स्पेशियलिटी परीक्षा 2021 के पाठ्यक्रम में अंतिम समय में बदलाव करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई), राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) और केंद्र सरकार की खिंचाई की है। इस दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और बीवी नागरत्ना की बेंच ने कहा कि युवा डॉक्टर के साथ 'फुटबॉल' की तरह व्यवहार नहीं किया जा सकता है।

    दरअसल, NEET SS 2021 को 13 और 14 नवंबर को आयोजित किया जाना है। परीक्षा की तारीखों को 23 जुलाई को अधिसूचित किया गया था, लेकिन 31 अगस्त को पाठ्यक्रम में बदलाव की घोषणा कर दी गई, जिस पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई है।

    सिलेबस में बदलाव को लेकर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि परीक्षा अधिसूचना के बाद क्यों? इसे अगले साल से क्यों नहीं बनाया जा सकता है। छात्र ऐसी परीक्षाओं के लिए महीनों की तैयारी करते हैं। हम आपको सुनेंगे लेकिन हम अधिकारियों से असंतुष्ट हैं, सिर्फ इसलिए कि आपके पास शक्ति है। इसलिए आप इस तरह की शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इस पर गौर करने के लिए बात करें।सत्ता के इस खेल में इन युवा डॉक्टरों को फुटबॉल मत समझिए।

    वहीं जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि नया सिलेबस फाइनल एग्जाम की तरह दिखता है और प्रवेश परीक्षा की तरह बिल्कुल कम। उन्होंने कहा कि स्टडी का पैटर्न परीक्षा के पैटर्न के अनुसार है। यदि आप इसे अचानक बदल देते हैं तो क्या होगा? यह प्रवेश की तरह नहीं बल्कि अंतिम परीक्षा की तरह दिखता है। बता दें कि अचानक हुए बदलाव को लेकर 41 पीजी डॉक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। अपनी याचिका में उन्होंने कहा है कि ऐसा जनरल मेडिसीन कैंडिडेट्स के पक्ष में किया गया था।

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