सुप्रीम कोर्ट 2016 के आदेश में किया बदलाव, कहा-सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य नहीं
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नई दिल्ली। सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान अनिवार्य करने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अपने फैसले कहा कि, सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य नहीं है। सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजाने पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर छोड़ा दिया है। साथ ही कोर्ट ने राष्ट्रगान के समय खड़ा होने की भी अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है।

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने इस मामले में सर्वोच्च अदलात से अपील की थी कि राष्ट्रगान को सिनेमाघरों में बजाना अनिवार्य न किया जाए। आपको बताते चलें कि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा की पीठ ने नवंबर 2016 को दिये एक आदेश में निर्दश दिए थे कि देश के हर सिनेमाघर में फिल्म चालू होने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाएगा। इस दौरान सभी दर्शकों को इसके सम्मान में खड़ा होना अनिवार्य था।
सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को दाखिल शपथ-पत्र में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अवर सचिव दीपक कुमार ने कहा कि था कोर्ट से आग्रह किया जाता है कि सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाने के आदेश को निलंबित रखा जाए। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिए चार पेज के हलफनामे में तर्क दिया कि वह एक अंतर मंत्रिमंडलीय समिति का गठन करने जा रहा है। उसकी रिपोर्ट के आधार पर सरकार नए सिरे से अधिसूचना जारी करेगी, तब तक नवंबर 2016 से पहले वाली स्थिति कायम रखी जाए।












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