Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों को वापस छोड़ने पर लगी रोक हटाई

Supreme Court verdict on stray dogs today: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र से आवारा कुत्तों को हटाने से जुड़े आदेश पर फैसला सुना दिया है, उसने कहा कि 'हम पिछले आदेश में कुछ संशोधन कर रहे हैं।'

सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि 'आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी क्षेत्र में वापस छोड़ दिया जाएगा, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित हैं या आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं।'

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की तीन सदस्यीय विशेष पीठ ने 14 अगस्त को इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि कि कुत्तों को सार्वजनिक रूप से खाना खिलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और आवारा कुत्तों के लिए अलग से भोजन स्थान बनाए जाएंगे।

Supreme Court

आइए विस्तार से जानते हैं कि अब तक इस मामले में क्या-क्या हुआ है?

  • दिल्ली में जंतर-मंतर पर पशु प्रेमियों ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें दिल्ली-एनसीआर के अधिकारियों को सभी आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाकर आश्रयों में भेजने का निर्देश दिया गया था।
  • आठ सप्ताह के भीतर सभी आवारा कुत्तों को हटाने के शुरुआती आदेश के बाद राजधानी क्षेत्र में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए ।
  • दिल्ली-एनसीआर में पुलिस द्वारा कई गिरफ्तारियां की गईं। इस विरोध के कारण दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर कथित तौर पर हमला भी हुआ है।
  • 11 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने कई निर्देश पारित किए, जिनमें दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के अधिकारियों को "जल्द से जल्द" सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को आश्रयों में स्थानांतरित करना शामिल था।

टीकाकरण और नसबंदी जैसे मानवीय समाधानों की मांग

पूरी समस्या अधिकारियों की निष्क्रियता का परिणाम

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