Supreme Court: गोधरा ट्रेन अग्निकांड से मुर्शिदाबाद हिंसा तक, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या-क्या हुआ?

Supreme Court Hearing Today: सुप्रीम कोर्ट में आज मंगलवार 06 मई को गोधरा ट्रेन अग्निकांड से लेकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में सांप्रदायिक हिंसा से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करेगा। आज सुप्रीम कोर्ट में पांच बड़े मामले सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं। सुप्रीम कोर्ट गोधरा कांड की सुनवाई 6 मई और 7 मई को लगातार दो दिन करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (06 मई) को कुछ दोषियों की इस दलील को खारिज कर दिया कि दो जजों की बेंच उनकी सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई नहीं कर सकती क्योंकि यह मामला 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड में 11 आरोपियों को मौत की सजा सुनाए जाने से जुड़ा है। दो दोषियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ को बताया कि लाल किला आतंकी हमला मामले में, जिसमें मोहम्मद आरिफ उर्फ ​​अशफाक को मौत की सजा सुनाई गई थी, यह माना गया है कि मृत्युदंड दिए जाने से संबंधित मामलों की सुनवाई तीन जजों की बेंच को करनी चाहिए।

Supreme Court Hearing Today

वरिष्ठ वकील ने कहा, ''मान लीजिए, दो जजों की यह पीठ किसी आरोपी को मौत की सजा देने का फैसला करती है तो इस पर तीन जजों की दूसरी पीठ के समक्ष फिर से बहस करनी होगी।'' सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने सितंबर 2014 में अपने फैसले में निष्कर्ष निकाला था कि जिन मामलों में उच्च न्यायालय ने मौत की सजा सुनाई है, ऐसे सभी मामलों को तीन जजों की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।

दलीलों को खारिज करते हुए पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के प्रासंगिक नियमों और फैसले का हवाला दिया और कहा कि तीन न्यायाधीशों की पीठ को उन मामलों में अपीलों पर सुनवाई करनी होगी, जहां उच्च न्यायालयों ने या तो मृत्युदंड की पुष्टि कर दी है या पक्षों की अपील सुनने के बाद उसे दे दिया है।

27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के कोच S-6 में आग लगा दी गई थी। इस कोच में सवार अयोध्या से लौट रहे 59 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई थी। इस मामले में गुजरात सरकार ने 11 दोषियों की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने के फैसले को चुनौती दी है।

आज किन-किन मामलों पर सुप्रीम कोर्ट कर रहा है सुनवाई?

🔴 सुप्रीम कोर्ट ने जल बंटवारे और सतलुज-यमुना लिंक नहर (Sutlej Yamuna Link Canal Row) के निर्माण से जुड़े विवाद पर पंजाब के खिलाफ हरियाणा की याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि ये कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है। सुप्रीम कोर्ट ने इस नहर का निर्माण ना करने को लेकर ' high-handedness' कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा कि क्या ये मनमानी तो नहीं है ना। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों से कहा कि वे इस मसले को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाए।

🔴 सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में सांप्रदायिक हिंसा से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करेगा

🔴 सुप्रीम कोर्ट राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में देरी को लेकर राज्यपाल के खिलाफ केरल सरकार की याचिका पर सुनवाई करेगा

🔴 सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक में वन अतिक्रमण को चिह्नित करने और अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा

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