2002 गुजरात दंगा: मोदी को क्लीन चिट के खिलाफ जकिया जाफरी की याचिका पर सुनवाई टली

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में गोधरा कांड के बाद भड़के सांप्रदायिक दंगों से जुड़े मामलों में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई क्लीन चिट के खिलाफ जकिया जाफरी की याचिका पर सुनवाई मंगलवार को 4 हफ्तों के लिए स्थगित कर दी है। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया ने विशेष जांच दल के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका खारिज करने के गुजरात हाई कोर्ट के 5 अक्टूबर, 2017 के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

Supreme Court to hear after 4 weeks Zakia Jafri plea against clean chit to Modi in Gujarat riots

यह मामला जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ के समक्ष मंगलवार को सूचीबद्ध था। पीठ ने कहा, आप 4 सप्ताह का समय चाहते हैं और हम आपको 4 सप्ताह का वक्त दे रहे हैं। जकिया के वकील ने पीठ से कहा कि इस मामले में नोटिस जारी करने की आवश्यकता है क्योंकि यह 27 फरवरी, 2002 से मई 2002 के दौरान कथित 'व्यापक साजिश' से संबंधित है।

जकिया के इस याचिका में कहा गया है कि विशेष जांच दल ने मामला बंद करने के लिए निचली अदालत में दायर अपनी रिपोर्ट में क्लीन चिट दी है। इसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने विरोध दर्ज कराई थी और याचिका भी दायर किया थे लेकिन अदालतन ने बिना उस पर विचार किए उसे खारिज कर दिया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 4 हफ्ते बाद करेगा।

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