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दिल्ली की सीएम आतिशी और केजरीवाल को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि की कार्रवाई पर लगाई रोक

Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को मानहानि के मुकदमे के संबंध में महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। वहीं शीर्ष अदालत ने भाजपा नेता राजीव बब्बर को नोटिस जारी किया है।

यह विचाराधीन मामला केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ लगाए गए आरोपों से जुड़ा है, जिसमें अग्रवाल समुदाय को मतदाता सूची से बाहर रखने के बारे में उनके बयान शामिल हैं। दोनों ने सुप्रीम कोर्ट से राहत मांगी थी, क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने मामले को खारिज करने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसने उन्हें ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश होने का भी निर्देश दिया था।

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केजरीवाल और आतिशी ने इससे पहले निचली अदालत द्वारा उन्हें जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका के साथ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसमें मानहानि के मुकदमे के सिलसिले में उनकी उपस्थिति की मांग की गई थी। विवाद मतदाता सूची पर उनकी टिप्पणियों से उपजा, जिसके कारण कानूनी लड़ाई हुई, जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गई।

निचली अदालत ने केजरीवाल और आतिशी को समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया था। जिसके विरूद्ध दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल और आतिशी ने याचिका दायर की गई थी। साथ ही मुकदमे को खारिज करने की मांग की गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मांग को मानने से इनकार कर दिया था। अदालत ने केजरीवाल, आतिशी समेत अन्य को ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश दिया था।

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ज्ञात हो कि रविवार को अरविंद केजरीवाल ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हरियाणा की एक चुनावी सभा में जमकर निशाना साधा था और दावा किया था कि उन्हें जेल में इसलिए डाला गया है, ताकि उनके द्वारा शुरू किए गए कार्यों को रोका जा सके, उन्हें बेईमान साबित किया जा सके। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने हरियाणा के रेवाड़ी में AAP उम्मीदवार सतीश यादव के लिए समर्थन रैली थी, जहाँ 5 अक्टूबर को चुनाव होने हैं।

केजरीवाल ने कहा था कि "मोदीजी को लगता है कि वे (केजरीवाल) बहुत काम कर रहे हैं। उन्होंने पहले दिल्ली में (चुनाव) जीते, फिर पंजाब में और अब वे हरियाणा और गुजरात में जीतेंगे। उन्हें रोकें, उनके काम को रोकें, उन्हें बेईमान साबित करें। और फिर उन्होंने मुझे जेल में डाल दिया।

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