'सभी को सलाखों के पीछे डालना शुरू कर दें, तो कितनों को जेल होगी'? SC ने यूट्यूबर सत्ताई मुरुगन को दी जमानत

Supreme Court Grants Bail YouTuber Sattai Durai Murugan: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूट्यूबर 'सत्ताई' दुरई मुरुगन को तमलिनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में जमानत दे दी। यूट्यूबर पर 2021 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के खिलाफ अपमानजनक भाषण देने का आरोप है।

इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने उसे बड़ी राहत दी है। उन्होंने सत्ताई मुरुगन को जमानत देते हुए कहा कि अगर चुनाव से पहले हम यूट्यूब पर आरोप लगाने वाले हर व्यक्ति को सलाखों के पीछे डालना शुरू कर दें, तो कल्पना कीजिए कि कितने लोगों को जेल होगी?

SC

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने दुरई मुरुगन की जमानत रद्द करने के आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि उसने उसे दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है।

इस बीच वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने न्यायालय से अनुरोध करते हुए कहा कि यूट्यूबर पर जुर्माना लगाएं ताकि वह जमानत पर रहने के दौरान कोई निंदनीय टिप्पणी न करे। पीठ ने रोहतगी से कहा कि यह कौन तय करेगा कि कोई बयान निंदनीय है या नहीं।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हमें जमानत रद्द करने का कोई आधार नहीं मिला। शीर्ष अदालत मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली मुरुगन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने उनकी जमानत यह कहते हुए रद्द कर दी थी कि अदालत के समक्ष हलफनामा देने के कुछ दिनों के भीतर वह अपराध में शामिल हो गए और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां कीं।

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