नोएडा अथॉरिटी घोटाला मामले में यादव सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
नई दिल्ली। नोएडा अथॉरिटी के हजारों करोड़ रुपए के घोटाला के मामले में आरोपी यादव सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने यादव को कंडिशनल अतंरिम जमानत दी है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बैंच ने उनकी जमानत याचिका रद्द कर दी थी। यादव सिंह के मामले में 60 दिनों में प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप पत्र दाखिल नहीं किया था। यादव सिंह के वकील ने ये बात कोर्ट के सामने रखी कि कानूनन 60 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल न होने पर जमानत मिल जाती है लेकिन इस केस में हाई कोर्ट ने जमानत नहीं दी।
यादव सिंह नोएडा अथॉरिटी के बहुचर्चित टेंडर घोटाले में डासना जेल में सजा काट रहे हैं। यादव सिंह पर नोएडा प्राधिकरण में चीफ इंजीनियर रहते हुए कई सौ करोड़ रुपए घूस लेकर ठेकेदारों को टेंडर बांटे हैं। यादव सिंह पर मनी लॉन्ड्रिंग के कई केस हैं। सीबीआई ने यादव सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 409, 420, 466, 467, 469, 481 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। यादव सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और कानून के उल्लंघन के संबंध में केस दर्ज किया गया है।
आय से अधिक संपत्ति केस: यादव सिंह के खिलाफ सीबीआई ने दायर की चार्जशीट