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Supreme Court: डीवाई चंद्रचूड़ के CJI बनने के बाद कोर्ट के काम ने पकड़ी रफ्तार, 29 दिनों में निपटाए 6844 मामले

सुप्रीम कोर्ट प्रशासन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 29 कार्य दिवसों में निपटाए गए कुल 6,844 मामलों में से 2,511 मामले जमानत और स्थानांतरण याचिकाओं से संबंधित थे।

CJI DY Chandrachud

CJI DY Chandrachud: डीवाई चंद्रचूड़ के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice Of India) बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के काम में गजब की तेजी आई है। धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने देश के 50वें सीजेआई के रूप में 9 नवंबर को भारत के नए मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभाला था, जिसके बाद से लगातार मामलों को निपटारा किया जा रहा है।अब तक सुप्रीम कोर्ट में 6,844 मामलों का निपटान किया जा चुका है। ऐसे में 9 नवंबर से 16 दिसंबर तक यानी 37 दिन में 6,844 केसों को बंद किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट प्रशासन की ओर से जारी आंकड़े

सुप्रीम कोर्ट प्रशासन द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार 29 कार्य दिवसों में निपटाए गए कुल 6,844 मामलों में से 2,511 मामले जमानत और ट्रांसफर याचिकाओं से संबंधित थे, जिनमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पारिवारिक विवाद के मामले शामिल थे। इसी अवधि के दौरान दायर यानी 9 नवंबर से 16 दिसंबर (37 दिन) के बीच 5,898 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि निपटाए गए मामलों की संख्या ज्यादा है।

औसतन हर रोज 236 मामलों का फैसला

9 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच 10 दिन ऐसे थे, जब सुप्रीम कोर्ट ने 300 से ज्यादा मामलों को निपटाया। आंकड़ों के मुताबिक नए CJI के नेतृत्व में शीर्ष अदालत ने औसतन हर रोज 236 मामलों का फैसला किया। इनमें से 90 मामले जमानत और ट्रांसफर याचिका के थे।

जमानत और स्थानांतरण याचिकाओं के त्वरित निपटान पर जोर 17 नवंबर को सीजेआई द्वारा रेखांकित किया गया था, जब उन्होंने घोषणा की थी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों को नए शासन में प्राथमिकता दी जाएगी। CJI के रूप में अपनी योजनाओं को बताते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा था कि अदालत में प्रत्येक पीठ हफ्ते के हर दिन 10 जमानत मामलों और 10 स्थानांतरण याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।

17 नवंबर को अपने कोर्ट हॉल में मौजूद वकीलों को संबोधित करते हुए CJI चंद्रचूड़ ने जोर देकर कहा था 10 स्थानांतरण याचिकाओं के बाद सभी बेंच हर दिन 10 जमानत मामलों की सुनवाई करेंगी। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले हैं और हम उन्हें प्राथमिकता देंगे।

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