ड्रग्स केस: सुप्रीम कोर्ट ने SAD नेता मजीठिया की प्राथमिकी रद्द करने की याचिका खारिज की
नई दिल्लीृ, 10 मई: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया द्वारा दायर एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिरणवीर सिंह की फिल्म जयेशभाई जोरदार को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली राहत, अब 13 को होगी रिलीज
समें पंजाब पुलिस द्वारा नारकोटिक ड्रग्स के तहत दर्ज मामलों को रद्द करने की मांग की गई थी।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने मजीठिया से राहत के लिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की खंडपीठ का रुख करने को कहा।
कोर्ट ने कहा "हम अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। लेकिन हम याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय या किसी अन्य पीठ से संपर्क करने की अनुमति देते हैं। हम निर्देश देते हैं कि याचिका की सुनवाई केवल उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा की जाए, न कि एकल पीठ द्वारा।












Click it and Unblock the Notifications