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एग्जिट पोल के प्रसारण संबधी PIL ख़ारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सरकार अब चुनी जा चुकी है, इसकी गाथा बंद करें

Supreme Court Dismissing PIL: सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया है, जिसमें लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के तुरंत बाद एग्जिट पोल के लिए मीडिया घरानों और उनके सहयोगियों की जांच की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा, सरकार अब चुनी जा चुकी है. आइए, अब हम चुनाव के दौरान क्या होता है, इसकी गाथा बंद करें और अब देश में शासन की बात करें। यह राजनीतिक हित की मुकदमेबाजी का स्पष्ट मामला है।

अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि अब जब सरकार सत्ता में है, तो चुनावी घटनाओं से हटकर शासन के मामलों पर ध्यान देने का समय आ गया है। जनहित याचिका को राजनीति से प्रेरित माना गया, जिसका उद्देश्य एग्जिट पोल के प्रसारण के समय के आधार पर चुनावी प्रक्रिया की ईमानदारी पर सवाल उठाना था।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि चुनाव के तुरंत बाद एग्जिट पोल प्रसारित करने से नतीजे प्रभावित हो सकते हैं और चुनावी निष्पक्षता से समझौता हो सकता है। उन्होंने दावा किया कि मीडिया घरानों और उनके सहयोगियों की हरकतों से चुनाव की ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है।याचिका में इस बात पर चिंता जताई गई है कि मतदान के तुरंत बाद प्रसारित किए जाने वाले एग्जिट पोल से जनता की राय प्रभावित हो सकती है और अंतिम परिणाम प्रभावित हो सकते हैं।

याचिकाकर्ता का मानना ​​है कि इस प्रथा से चुनावों की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर असर पड़ सकता है। इन चिंताओं के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिससे संकेत मिलता है कि यह वास्तविक चुनावी ईमानदारी के मुद्दों से ज़्यादा राजनीतिक हितों के बारे में था।

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