एलजी दफ्तर के बाहर केजरीवाल की भूख हड़ताल रोकने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राज्य के उपराज्यराल अनिल बैजल के दफ्तर के बाहर भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी कि केजरीवाल को इस तरह के प्रोटेस्ट से रोका जाए। लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल भूख हड़ताल करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि हम उन्हें रोकें? डिसमिस।

खबर है कि केजरीवाल की हड़ताल के खिलाफ हरि राम नाथ नाम के एक शख्स ने याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने कहा था कि केजरीवाल को उनकी ड्यूटी पर जाने के निर्देश दिए जाने चाहिए। वे इस तरह हड़ताल पर बैठकर टैक्सपेयर्स का पैसा बर्बाद नहीं कर सकते।
गौरतलब है कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने साल 2018 के जून में अपने तीन मंत्रियों के साथ लगभग दो सप्ताह तक एलजी के दफ्तर के बाहर धरना देकर बैठे थे। उस समय केजरीवाल मांग कर रहे थे कि एलजी अघोषित रूप से हड़ताल पर गए हुए आईएएस अधिकारियों को काम पर वापस लौटने के लिए आदेश दें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। साथ ही डोर स्टेप राशन डिलीवरी योजना को भी मंजूरी दें।
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