सुप्रीम कोर्ट से यूनिटेक को बड़ा झटका, निवेशकों के पैसे लौटाने का आदेश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से बुधवार को रियल स्टेट कंपनी यूनिटेक लिमिटेड को जोरदार झटका मिला है। कोर्ट ने गुड़गांव में कंपनी के विस्टा प्रॉजेक्ट में फ्लैट खरीदारों को पैसे लौटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि कंपनी 34 निवेशकों के 15 करोड़ रुपये वापस करे।

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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से यूनिटेक ने कहा था कि उसके पास निवेशकों की रकम लौटाने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर पैसे होते तो कंपनी निवेशकों को फ्लैट बनाकर दे देती। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह दलील खारिज कर दी थी।

कोर्ट ने उन निवेशकों से भी जवाब मांगा था जो पैसे वापस चाहते हैं। कोर्ट ने कहा था कि निवेशक यह बताएं कि उन्हें कितना पैसा ताहिए। हालांकि कुछ खरीदारों ने कहा था कि उन्हें पैसा नहीं, फ्लैट ही चाहिए।

बता दें कि यूनिटेक ने गुड़गांव और नोएडा के हाउसिंग प्लान में बड़ी संख्या में खरीदारों को फ्लैट नहीं दिए। फ्लैट न मिलने पर खरीदारों ने पहले उपभोक्ता फोरम का रुख किया। फोरम ने कंपनी को ब्याज सहित निवेशकों के पैसे लौटाने को कहा लेकिन कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने फोरम के आदेश को बरकरार रखा।

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