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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से कार्यकर्ता की जमानत याचिका पर 25 नवंबर तक समीक्षा करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर पूर्व दिल्ली दंगों के पीछे की कथित साजिश से जुड़े मामले में शामिल छात्र कार्यकर्ता गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय को 25 नवंबर को उसकी याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया है। फातिमा चार साल और सात महीने से हिरासत में हैं।

जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि फातिमा की जमानत याचिका, जो उच्च न्यायालय में लंबित है, को 25 नवंबर को सुना जाना चाहिए, जब तक कि असाधारण परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होतीं। कोर्ट ने उचित प्रक्रियागत पालन की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि वह उनकी अनुच्छेद 32 की याचिका पर विचार नहीं कर सकता।

SC

एडवोकेट की चिंताएं

फातिमा का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने उच्च न्यायालय में बार-बार स्थगन पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मामले को 24 बार स्थगित किया गया था क्योंकि पीठासीन न्यायाधीश की अनुपस्थिति थी और 6 बार अन्य कारणों से। सिब्बल ने जोर दिया कि यह देरी फातिमा की आजादी को प्रभावित करती है, क्योंकि वह लंबे समय से जेल में हैं।

मामले की पृष्ठभूमि

फातिमा अन्य लोगों के साथ, कथित तौर पर दंगों को अंजाम देने के लिए गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोपी हैं। 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के विरोध में हुए विरोध के दौरान हुई हिंसा में 53 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से अधिक लोग घायल हो गए थे।

कानूनी कार्यवाही

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जमानत याचिकाओं को संबोधित करते समय कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने के महत्व पर प्रकाश पड़ता है। फातिमा की सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश बिना मुकदमे के लंबे समय तक हिरासत में रखने की चिंताओं को दर्शाता है। उच्च न्यायालय को अब उनके मामले की शीघ्र समीक्षा करने का काम सौंपा है।
यह भी देखें: Bihar By-Polls: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार उपचुनाव टालने की याचिका की खारिज, PK की जन सुराज पार्टी को बड़ा झटका

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