दिवाली पर पटाखे जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लगाईं क्या-क्या शर्तें, जानिए

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    Diwali पर अब जी भर कर जलाओं Firecrackers, Supreme Court का बड़ा आदेश । वनइंडिया हिंदी

    नई दिल्ली। देशभर में पटाखों की बिक्री होगी या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत ही अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देशभर में पटाखों पर पूरी तरह से बैन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन पटाखे जलाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी। पटाखे बेचने को लेकर भी कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि दिवाली के दिन केवल दो घंटे ही पटाखे जलाए जा सकेंगे। पटाखों की बिक्री से जुड़े कोर्ट के निर्देश सभी त्योहारों और शादियों पर भी लागू होंगे। आइए, जानते हैं पटाखों को लेकर क्या है सुप्रीम कोर्ट की शर्तें...

    सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ पटाखे जलाने को दी मंजूरी

    सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ पटाखे जलाने को दी मंजूरी

    1. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिवाली पर केवल दो घंटे यानी रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे जलाए जाएंगे।

    2. क्रिसमस और न्यू-ईयर पर 11:45 से 12:15 तक ही पटाखे जलाए जा सकते हैं।

    3. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश देते हुए कहा कि कम एमिशन वाले पटाखों की ही इजाजत दी जाएगी।

    4. केवल लाइसेंसधारी पटाखे बेच सकेंगे।

    5. इसके अलावा कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर भी रोक जारी रहेगी।

    त्योहारों और शादियों पर भी निर्देश लागू

    त्योहारों और शादियों पर भी निर्देश लागू

    6. अदालत ने कहा कि कम प्रदूषण वाले पटाखों का इस्तेमाल हो ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंच पाए।

    7. सु्प्रीम कोर्ट ने कहा है कि पटाखे में हानिकारक केमिकल नहीं होने चाहिए।

    8. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पटाखे की फैक्ट्री की जांच हो।

    9. कोर्ट द्वारा तय की गई समय वाली बाध्यता पूरे देश में लागू होगी और कोर्ट के आदेश पर अमल करने के लिए हर इलाके के SHO जवाबदेह होंगे।

    10. आदेश का पालन नहीं होने की स्थिति में SHO को निजी तौर पर कोर्ट की अवमानना का दोषी माना जाएगा।

    केंद्र ने पूरी तरह पटाखे बैन किए जाने का किया था विरोध

    केंद्र ने पूरी तरह पटाखे बैन किए जाने का किया था विरोध

    इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने देशभर में पटाखों के बैन की मांग का विरोध किया था। केंद्र ने कहा कि पटाखों के उत्पादन को लेकर नियम को बेहतर बनाने की जरूरत है। एल्युमिनियम-बेरियम जैसी सामग्री का इस्तेमाल रोकना होगा। पटाखा उत्पादक और विक्रेताओं ने भी कोर्ट से कहा कि बिना किसी ठोस वैज्ञानिक रिसर्च के पिछले साल दिल्ली में पटाखों की बिक्री रोक दी गई थी जिसके कारण लाखों लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ था।

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