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सुप्रीम कोर्ट ने दी इजाजत, 25 साल से ज्‍यादा उम्र के छात्र दे सकेंगे नीट की परीक्षा

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई के उस निर्णय को बदल दिया है जिसमे 25 साल के ऊपर के छात्रों को नीट की परीक्षा देने से रोक दिया गया था।

By Sachin Yadav
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नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई के उस निर्णय को बदल दिया है जिसमे 25 साल के ऊपर के छात्रों को नीट की परीक्षा देने से रोक दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने दी इजाजत, 25 साल से ज्‍यादा उम्र के छात्र दे सकेंगे नीट की परीक्षा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने फैसले में कहा कि 25 साल से ऊपर के छात्र भी मेडिकल के लिए आयोजित की जाने वाली नीट की परीक्षा में बैठ सकते हैं। इसके बाद नीट परीक्षा के लिए फॉर्म भरे जाने की तारीख को 5 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और सीबीएसई ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि नीट परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि पहले ही समाप्‍त हो चुकी है। ऐसे में अब उनको मौका देना संभव नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि 25 साल से ऊपर के छात्र सीबीएसई के पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।

मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देश में डॉक्‍टरों की भारी कमी है। ऐसे में नीट परीक्षा के लिए तय उम्र सीमा को हटा दिया जाना चाहिए। इस साल नीट की परीक्षा 7 मई, 2017 को होगी। इस बार नीट की परीक्षा को 10 भारतीय भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, आसामी, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, उडिया कन्‍नड़ में कराया जाएगा।

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English summary
Supreme Court allows candidates above 25 years to appear for NEET examination. Date for filling of forms extended till 5th April.
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