ईडी ने इकबाल मिर्ची की पत्नी, बेटों को भगोड़ा घोषित करने की मांग पर कोर्ट ने दिया ये आदेश
मुंबई। मुंबई की एक विशेष अदालत ने गैंगेस्टर इकबाल मिर्ची की पत्नी और दो बेटों को बृहस्पतिवार को नोटिस जारी कर 16 फरवरी को पेश होने को कहा है। विशेष पीएमएलए कोर्ट ने यह आदेश ईडी की याचिका पर जारी किया। प्रवर्तन निदेशालय ने इस महीने की शुरूआत में यानी धन शोधन रोधी अधिनियम अदालत में एक याचिका दाखिल कर आर्थिक अपराधी भगोड़ा अधिनियम, 2018 के संबद्ध प्रावधानों के तहत जुनैद इकबाल मेमन, आसिफ इकबाल मेमन (मिर्ची के बेटों) और हाजरा मेमन (मिर्ची की पत्नी) को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की मांग की थी। ईडी की याचिका को स्वीकार करते हुए विशेष अदालत ने तीनों को 16 फरवरी को पेश होने के निर्देश दिया

ईडी ने उनकी संपत्ति कुर्क करने की भी मांग की है। उनकी कुछ संपत्ति मुंबई में है। बताया जाता है कि तीनों व्यक्ति विदेश में हैं और ईडी के समन तथा अदालत द्वारा पूर्व में जारी किए गए वारंटों की अनदेखी कर रहे हैं। मिर्ची मादक पदार्थों की तस्करी और फिरौती वसूली के अपराध में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का कथित तौर पर दायां हाथ था। मिर्ची की 2013 में मौत हो गई थी।
इकबाल मिर्ची पर 1993 के मुंबई धमाकों के साथ-साथ ड्रग तस्करी से हजारों करोड़ की संपत्ति बनाने का आरोप था। मिर्ची के परिवार के सदस्य उसकी अवैध संपत्ति को वैध बनाने में जुटे हैं। इस सिलसिले में ईडी मिर्ची की 798 करोड़ रुपये संपत्तियां जब्त कर चुका है।












Click it and Unblock the Notifications