'शादी देर से होगी तो लड़कियां गंदे वीडियो देखेंगी, ये आवारगी ही है', बर्क के बाद सपा सांसद ST हसन का बयान

नई दिल्ली, 17 दिसंबर: लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 18 से 21 साल करने के प्रस्ताव पर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर्रहमान बर्क के विवादित बयान के बाद अब पार्टी के एक और सांसद एसटी हसन का महिलाओं पर आपत्तिजनक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि लड़कियों की शादी की उम्र 21 नहीं 16-17 कर दी जानी चाहिए। एसटी हसन ने कहा कि अगर शादी में देर होगी तो वह पोर्नोग्राफी वाले वीडियो देखेंगे। गंदी फिल्में देखेंगे और यह आवारगी ही है। इसमें कोई फर्क नहीं है। हालांकि, सपा सांसदों के इन बयानों से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किनारा किया है। उन्होंने कहा कि सपा ऐसे किसी भी स्टेटमेंट से रिश्ता नहीं रखती है। समाजवादी पार्टी प्रोग्रेसिव पार्टी है। अखिलेश ने कहा कि सपा ने हमेश बेटियों, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम बनाए योजना बनाई हैं। समाजवादी पार्टी का का मानना है कि लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए उनकी शिक्षा में, उनके स्वास्थ्य को लेकर सुधार होना चाहिए।

SP MP ST Hasan on Govt decision to raise legal age of marriage for women to 21 years

एसटी हसन ने कहा कि शादी जल्दी होगी तो लड़कियां बच्चे जल्दी पैदा कर पाएंगी, क्योंकि फर्टिलिटी की उम्र 15-16 से 30 साल होती है। ऐसे में शादी की उम्र में देरी नहीं होनी चाहिए। इससे पहले समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर्रहमान बर्क ने कहा था कि शादी की उम्र बढ़ाने से लड़कियां ज्यादा आवारगी करेंगी।

अखिलेश यादव ने सपा सांसद के बयान से किया किनारा

हालांकि, सपा सांसदों के इन बयानों से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किनारा किया है। उन्होंने कहा कि सपा ऐसे किसी भी स्टेटमेंट से रिश्ता नहीं रखती है। समाजवादी पार्टी प्रोग्रेसिव पार्टी है। अखिलेश ने कहा कि सपा ने हमेश बेटियों, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम बनाए योजना बनाई हैं। समाजवादी पार्टी का का मानना है कि लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए उनकी शिक्षा में, उनके स्वास्थ्य को लेकर सुधार होना चाहिए।

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    बता दें, कैबिनेट की बैठक में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाने से जुड़े एक बिल को मंजूरी मिल गई है। एक साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से दिए गए अपने भाषण में लड़कियों के शादी की न्यूनतम उम्र सीमा जल्द ही 18 से बढ़ाकर 21 साल किए जाने के संकेत दिए थे। इसके लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। इससे जुड़े बिल को संसद के इसी सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। शादी की उम्र सीमा बढ़ाने के लिए बाल विवाह क़ानून में संशोधन किया जाएगा। इस कानून में फिलहाल लड़कियों के शादी की उम्र सीमा 18 तय की हुई है।

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