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Shrikant Tyagi: गालीबाज श्रीकांत त्यागी को बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत, अब जेल से आ सकेगा बाहर

पिछले महीने नोएडा में एक महिला के साथ गाली गलौज करने के मामले में श्रीकांत त्यागी को गुरुवार को जमानत मिल गई। त्यागी को इससे पहले तीन मामलों में जमानत मिल गई थी।

नोएडा, 22 सितंबर: पिछले महीने नोएडा में एक महिला के साथ गाली गलौज करने के मामले में श्रीकांत त्यागी को गुरुवार को जमानत मिल गई। त्यागी को इससे पहले तीन मामलों में जमानत मिल गई थी। लेकिन दिल्ली पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज होने के कारण वह जेल में ही रहे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज गैंगस्टर एक्ट में जमानत दे दी। अब वह जेल से बाहर आएगा।

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    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गालीबाज श्रीकांत त्यागी को दी जमानत

    श्रीकांत त्यागी को नोएडा सेक्टर 93 बी में ग्रैंड ओमेक्स के परिसर में एक महिला के साथ मारपीट और गाली-गलौज करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस की 12 टीमें और उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने तीन राज्यों में तलाशी के बाद श्रीकांत त्यागी को मेरठ से गिरफ्तार किया। जहां पुलिस ने उसे और उसके तीन साथियों को गिरफ्तार कर लिया।

    श्रीकांत त्यागी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 447, 323, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था। बाद में उन्हें अपने वाहनों पर उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतीकों और मोनोग्राम का दुरुपयोग करने के लिए धोखाधड़ी और प्रतिरूपण के मामले में पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया था और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 419 और 482 के तहत आरोप लगाया गया था।

    यह भी पढ़ें- नोएडा: कोर्ट से श्रीकांत त्यागी को लगा झटका, जमानत याचिका हुई खारिज

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