दिल्ली सर्विसेज डिपार्टमेंट ने केजरीवाल सरकार के ट्रांसफर ऑर्डर मानने से किया इनकार

नई दिल्ली। दिल्ली में मुख्यमंत्री और राज्यपाल की शक्तियों के बीच जारी विवाद सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद भी सुलझता नजर नहीं आ रहा है। बुधवार को कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आईएएस के ट्रांसफर के अधिकारों की बात कही थी। जिसके बाद एक आदेश जारी किया गया था लेकिन सर्विसेज डिपार्टमेंट ने केजरीवाल सरकार का आदेश मानने से इनकार कर दिया है।

arvind kejriwal
दिल्ली दिल्ली सर्विसेज डिपार्टमेंट ने अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता वाली दिल्ली सरकार का अधिकारियों के ट्रांसफर मामले में आदेश मानने से इनकार कर दिया है। मुख्य सचिव ने मनीष सिसोदिया को फाइल लौटा दी है। सर्विसेज डिपार्टमेंट ने दिल्ली सरकार के आदेश को न मानने के पीछे तर्क दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहीं भी अगस्त 2016 में जारी उस नोटिफिकेशन को रद्द नहीं किया गया है जिसमें ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार उपराज्यपाल या मुख्य सचिव के पास है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने सबसे बड़ा फैसला लेते हुए छोटे से लेकर बड़े अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग की पूरी व्यवस्था बदल दी है। तत्काल प्रभाव से यह व्यवस्था लागू करने के आदेश सर्विसेस विभाग को जारी कर दिया गया है।

सर्विसेज विभाग का मंत्री होने के कारण मैंने आदेश जारी किया है कि इस व्यवस्था को बदलकर आईएएस और दानिक्स समेत तमाम अधिकारियों की ट्रांसफर या पोस्टिंग के लिए अब मुख्यमंत्री से अनुमति लेनी होगी। लेकिन उनके आदेश को सर्विसेज विभाग ने इसे मानने से इनकार कर दिया।

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