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गुजरात दंगा: मोदी को मिली क्लीन चिट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह करेगा सुनवाई

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नई दिल्ली। 2002 गुजरात दंगों के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र की मिली क्लीन चिट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह सोमवार को सुनवाई करेगा। गुजरात दंगों के वक्त नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे। अक्टूबर 2017 में गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी समेत 58 अन्य लोगों को क्लीन चिट दी थी, जिसके बाद जाकिया जाफरी और सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। जाकिया जाफरी, कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी हैं, जिनके पति की मौत गुजरात दंगों में हुई थी।

गुजरात दंगा: पीएम मोदी खिलाफ SC अगले सप्ताह करेगा सुनवाई

गोधरा ट्रेन नरसंहार के बाद गुजरात के कई हिस्सों में दंगे हुए थे। उसी दौरान 28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद का मुस्लिम बहुसंख्यक गुलबर्ग सोसायटी में एहसान जाफरी समेत 68 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस घटना के 4 साल बाद 2006 में जाकिया जाफरी ने मोदी समेत अन्य सरकारी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी।

इस केस के दो साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को गुलबर्ग नरसंहार समेत 9 अन्य दंगों के मामले में फिर से इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल 2009 को स्पेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) को जाकिया की शिकायत पर गौर करने के लिए कहा था।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मार्च 2012 में एसआईटी ने क्लोजर रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें गुजरात दंगों में मोदी के खिलाफ सबूत नहीं होने का का जिक्र किया गया था। सुप्रीम कोर्ट अब अगले सप्ताह इस मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनावाई शुरू करेगा, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं।

ये भी पढ़ें: बिल्किस बानो गैंगरेप केस: गुजरात सरकार से छह हफ्ते के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

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English summary
SC to hear on Monday 2002 Gujarat riots plea against clean chit to PM Modi
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