उत्तराखंड: HC के फैसले पर SC की रोक, जारी रहेगा राष्ट्रपति शासन

देहरादून। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाए जाने के नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। सीधे शब्दों में कहें तो उत्तराखंड में अभी राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा। मामले की सुनवाई जस्टिस दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली दो जजों की खंडपीठ कर रही थी। केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार के पक्ष में तमाम दलीलें दीं। उत्तराखंड- संविधान की दहलीज पर लोकतंत्र ने तोड़ा 'दम'

 Supreme Court

अपनी दलील में मुकुल रोहतगी ने कहा कि अभी तक हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी तक नहीं मिली है इसलिए इस पर स्टे दिया जाए। आपको बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को मोदी सरकार को झटका देते हुए राज्य में करीब एक महीने से जारी राष्ट्रपति शासन को खत्म कर दिया था।

मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और दोपहर 3.30 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उत्तराखंड हाईकार्ट का फैसला जस्टिस के लिहाज से ठीक नहीं है और उसके ऑर्डर को खारिज कर दिया जाना चाहिए। केंद्र ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाई तो पिटीशनर के साथ नाइंसाफी होगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट के ऑर्डर पर चीफ जस्टिस के साइन नहीं है। लिहाजा, इस पर रोक लगाई जाए।

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