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सारदा चिट फंड: राजीव कुमार के हिरासत की मांग वाली CBI की याचिका पर SC में फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली। सारदा चिट फंड मामले में कोलकाता पुलिस के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की अनुमति वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व रख लिया है। बता दें कि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि वो राजीव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की अनुमति दी जाए। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला रिजर्व रख लिया है।

SC reserves order on CBI plea, seeking permission for custodial interrogation Rajeev Kumar

कोलकात पुलिस के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार पर आरोप है कि उन्होंने पद पर रहे हुए घोटाले से जुड़े सबूत को नष्ट करने का प्रयास किया है। इस संबंध में सीबीआई ने राजीव कुमार से पूछताछ भी की है लेकिन एजेंसी उनके जवाब से संतुष्ट नहीं है। जिसके बाद सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से रूख किया और हिरासत में लेकर पूछताछ करने की मांग की है। इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने घोटाले में राजीव कुमार की सीधे भागीदारी पर सीबीआई से सबूत मांगे थे।

बता दें कि राजीव कुमार पर 2013 में सारदा चिटफंड घोटाला मामले की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के अध्यक्ष थे। उन पर बतौर जांच अधिकारी के धांधली के आरोप हैं। एसआईटी के अध्यक्ष के तौर पर राजीव कुमार ने जम्मू-कश्मीर में सारदा प्रमुख सुदीप्त सेन और उनके सहयोगी देवयानी को गिरफ्तार किया था और उनके पास से मिली उस डायरी को गायब कर दिया था। जिसमें उन सभी नेताओं के नाम थे जिन्होंने चिटफंड कंपनी से रुपए लिए थे। इस मामले में कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने राजीव कुमार को आरोपित किया था। बैच के आईपीएस अफसर राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का करीबी माना जाता है।

यह भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को निर्देश, PM मोदी और अमित शाह के खिलाफ शिकायतों का 6 मई तक करें निपटारा

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